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बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने अखबारों और व्हाट्सएप पर विज्ञापन देने पर अधिवक्ताओं को चेतावनी दी

LiveLaw News Network
22 Sep 2019 5:17 PM GMT
बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने अखबारों और व्हाट्सएप पर विज्ञापन देने पर अधिवक्ताओं को चेतावनी दी
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"महाराष्ट्र और गोवा राज्य के सभी अधिवक्ताओं को किसी भी तरह का विज्ञापन करने से प्रतिबंधित किया गया है।"

बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा ने वॉट्सऐप सहित अखबारों और सोशल मीडिया में विज्ञापन देने के खिलाफ अधिवक्ताओं को आगाह किया है। सभी बार एसोसिएशनों को संबोधित एक पत्र में, काउंसिल ने एडवोकेट्स एक्ट के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स का हवाला देते हुए कहा कि अधिवक्ताओं के द्वारा खुद के विज्ञापन देने पर सख्ती से रोक है।

इसमें कहा गया कि महापरिषद ने संकल्प किया है कि यदि अधिवक्ता इस प्रकार के विज्ञापन देते हैं तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सचिव ने कहा, महाराष्ट्र राज्य और गोवा में सभी अधिवक्ताओं को किसी भी तरह के विज्ञापन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के भाग VI के अध्याय II के विज्ञापन खंड IV बीसीआई नियम निम्नानुसार हैं:

एक अधिवक्ता, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वह परिपत्रों, विज्ञापनों, मुकाबलों, व्यक्तिगत संचारों, व्यक्तिगत संबंधों द्वारा वारंट न हों, समाचार पत्रों की टिप्पणियों को प्रस्तुत करने या प्रेरणा देने या उन मामलों के संबंध में जिनसे वह जुड़ा हुआ है, उसकी तस्वीरों को या काम का विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा।

अधिवक्ता का साइन-बोर्ड या नेम-प्लेट एक उचित आकार की होनी चाहिए। साइन-बोर्ड या नेम-प्लेट या स्टेशनरी से यह संकेत नहीं होना चाहिए कि वह बार काउंसिल या किसी एसोसिएशन का अध्यक्ष या सदस्य है या वह किसी व्यक्ति या संगठन या किसी विशेष कारण या मामले से जुड़ा है या वह किसी भी विशेष प्रकार के कार्यकर्ता या कि वह एक न्यायाधीश या महाधिवक्ता रहे हैं।

एडवोकेट्स द्वारा विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम एमवी दाभोलकर मामले में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने माना था।

:कानूनी पेशे के लिए नैतिकता और स्वामित्व के सिद्धांत पूरी तरह से कानूनी व्यवसाय की बेहतरी के लिए हैं। इसमें याचना, विज्ञापन, लड़ना और अन्य अप्रिय प्रथा जैसे आचरण निषेध हैं। कानून कोई व्यापार नहीं है, न ही कोई सामान है और इसलिए व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा या खरीद के आचरण से कानूनी पेशे में अशिष्टता नहीं होनी चाहिए। "

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