किशोर होने दावे का निर्णय लेने में उच्च तकनीकी दृष्टिकोण से बचें, अगर दो विचार संभव हैं तो अदालत को आरोपी के पक्ष में एक की ओर झुकना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

14 Sep 2022 7:09 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    एक कड़वी सच्चाई का खुलासा करते हुए,सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अफसोस जताया कि एक बार जब बच्चे वयस्क आपराधिक न्याय प्रणाली के जाल में फंस जाते हैं, तो उनके लिए इससे बाहर निकलना मुश्किल होता है।

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने आगे कहा कि किशोर न्याय प्रणाली के पदाधिकारियों के बीच बाल अधिकारों और संबंधित कर्तव्यों के बारे में जागरूकता कम है।

    "किशोर न्याय प्रणाली के पदाधिकारियों के बीच बच्चों के अधिकारों और संबंधित कर्तव्यों के बारे में जागरूकता कम रहती है। एक बार जब कोई बच्चा वयस्क आपराधिक न्याय प्रणाली के जाल में फंस जाता है, तो बच्चे के लिए इससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। कड़वी सच्चाई यह है कि कानूनी सहायता कार्यक्रम भी प्रणालीगत बाधाओं में फंस गए हैं और अक्सर यह केवल कार्यवाही के काफी देर से चरण में होता है कि व्यक्ति अधिकारों के बारे में जागरूक हो जाता है, जिसमें किशोरावस्था के आधार पर अलग व्यवहार करने का अधिकार भी शामिल है।"

    कोर्ट ने आगे कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि कानून का ध्यान किशोर के सुधार और पुनर्वास पर है।

    अदालत हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी आरोपी द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को अपराध किए जाने के दिन उसकी सही उम्र सत्यापित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

    उसका यह मामला था कि 10 सितंबर, 1982, यानी अपराध करने की तारीख को, वह केवल 15 वर्ष का था।

    इसलिए, उस पर अन्य सह-आरोपियों के साथ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था और उस समय प्रचलित किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत निपटा जाना चाहिए था। उसने प्रार्थना की कि प्रतिवादी राज्य को संबंधित सत्र न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से किशोरता के संबंध में दावे को सत्यापित करने के लिए निर्देशित किया जाए।

    रिट आवेदक की ओर से पेश एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा ने आगे निम्नलिखित दलीलें दीं:

    हालांकि 2016 में इस अदालत द्वारा विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 6048 ओडी 2016 को खारिज किए जाने तक, दोषी ने किशोर होने की याचिका नहीं उठाई थी, फिर भी कानून उसे इस समय भी किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के संबंध में इस तरह की याचिका दायर करने की अनुमति देता है।

    यह प्रस्तुत किया गया है कि मेडिकल बोर्ड के साथ-साथ परिवार रजिस्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के रूप में रिकॉर्ड पर पुख्ता सबूत हैं जो इंगित करते हैं कि वर्ष 1982 में, उसकी आयु 15 वर्ष थी।

    आवेदन का विरोध करते हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल अर्धेंधुमौली के प्रसाद ने तर्क दिया कि परिवार रजिस्टर साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है और की गई प्रविष्टियां उम्र निर्धारित करने के लिए निर्णायक नहीं हैं।

    यह तर्क दिया गया है कि रिट आवेदक ने किसी भी शैक्षणिक संस्थान के किसी भी दस्तावेज को रिकॉर्ड में नहीं रखा है। साथ ही आयु निर्धारण के प्रयोजन के लिए कोई ऑसिफिकेशन टेस्ट या आधुनिक मान्यता प्राप्त पद्धति नहीं अपनाई गई थी।

    कोर्ट ने क्या पाया

    2000 में, किशोर न्याय अधिनियम, 1986 को जेजे अधिनियम, 2000 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

    अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए, न्यायालय ने कहा कि 2000 अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, उन सभी मामलों में जहां आरोपी घटना की तारीख को 16 वर्ष से अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम आयु का था, न्यायालय में लंबित कार्यवाही जारी रखी जाए और इस अपवाद के साथ तार्किक अंत तक ले जाया जाए कि किशोर को दोषी पाए जाने पर, न्यायालय उसके खिलाफ सजा का आदेश पारित नहीं करेगा, बल्कि किशोर को 2000 के अधिनियम के तहत उचित आदेश के लिए बोर्ड को भेजा जाएगा।

    इसके अलावा, जेजे नियम, 2007 के नियम 12 (3) (बी) का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि एक आरोपी की किशोरावस्था के बारे में जांच करते समय, किशोर न्याय बोर्ड मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त करके और सबूत मांगेगा। जिसकी अनुपस्थिति में पहली बार उपस्थित होने वाले स्कूल से जन्मतिथि प्रमाण पत्र और जिसके अभाव में किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र मांगेगा।

    "इस प्रकार, 2000 अधिनियम की धारा 7 ए (1) और उसके प्रावधान में यह प्रावधान है कि किसी भी अदालत के समक्ष किशोरावस्था का दावा किया जा सकता है और मामले के अंतिम निपटान के बाद भी इसे किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी, और ऐसा दावा 2000 के अधिनियम में निहित प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए 40 नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए, भले ही किशोर ने 2000 के अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को या उससे पहले ऐसा करना बंद कर दिया हो।"

    किशोरावस्था की दलील किसी भी स्तर पर उठाई जा सकती है

    कोर्ट ने तब राय दी थी कि अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका के अंतिम निपटारे के बाद भी किसी भी स्तर पर किसी भी अदालत में किशोरावस्था की याचिका दायर की जा सकती है।

    "यहां ऊपर संदर्भित 2000 अधिनियम की धारा 7ए के मद्देनज़र, यहां रिट आवेदक के लिए लागू, किशोर होने की याचिका किसी भी अदालत में, किसी भी स्तर पर, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका के अंतिम निपटान के बाद भी उठाई जा सकती है। यहां रिट आवेदक के मामले में, विशेष अनुमति याचिका भी इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। हालांकि, यह न्यायालय अभी भी रिट आवेदक द्वारा दाखिल की गई किशोर होने की याचिका पर विचार करने और उसे उचित राहत देने के लिए बाध्य है। तथ्य यह है कि 2000 के अधिनियम को बाद में 2015 के अधिनियम से बदल दिया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।"

    किशोर होने दावे का निर्णय लेने में उच्च तकनीकी दृष्टिकोण से बचें

    अश्वनी कुमार सक्सेना के मामले में फैसले पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी किशोर है या नहीं, यह तय करते समय अति तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए। यदि एक ही साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, तो न्यायालय को अभियुक्त के पक्ष में एक की ओर झुकना चाहिए।

    "जिस जांच पर विचार किया गया है, वह एक सतत जांच नहीं है। अदालत उम्र के प्रमाण के रूप में एक हलफनामे यानी दस्तावेज, प्रमाण पत्र आदि के अलावा कुछ और सबूत के रूप में स्वीकार कर सकती है। एक व्यक्ति द्वारा एक या दो साल से अधिक उम्र के दिखने वाले आरोपी के बारे में एक व्यक्ति की राय उसके द्वारा दावा की गई उम्र (वर्तमान मामले में प्रधानाध्यापक की राय के रूप में) या यह तथ्य कि आरोपी ने अपनी उम्र को पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के दौरान मामले में उम्र से अधिक बताया, इसमें ज्यादा पानी नहीं होगा।"

    कोर्ट ने कहा कि यह दस्तावेजी सबूत हैं जो कानून के संघर्ष में एक किशोर की उम्र निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और, केवल जब ऐसे दस्तावेज या प्रमाण पत्र गढ़े या छेड़छाड़ किए गए पाए जाते हैं, तो न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड या समिति को आयु निर्धारण के लिए चिकित्सा परीक्षण के लिए जाने की आवश्यकता होती है।

    कोर्ट ने आगे कहा कि किशोरावस्था की दलील को काफी देर से उठाने की अनुमति देने वाले नियम का समकालीन बाल अधिकार न्यायशास्त्र में तर्क है, जिसके लिए हितधारकों को बच्चे के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, एक बार जब किसी की जन्मतिथि कानून के अनुसार दर्ज हो जाती है, तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हालांकि, गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता, उदासीनता और व्यवस्था की अपर्याप्तता जैसे कारकों के कारण अक्सर किसी व्यक्ति की उम्र का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं होता है।

    "इसलिए, उन मामलों में जहां किशोरावस्था की दलील देर से उठाई जाती है, अधिनियम 2015 की धारा 94 में उल्लिखित दस्तावेजों के अभाव में आयु निर्धारण के लिए अक्सर कुछ चिकित्सा परीक्षणों का सहारा लिया जाता है। किशोरावस्था की याचिका को काफी विलंबित चरण में उठाने की अनुमति देने वाला नियम का समकालीन बाल अधिकार न्यायशास्त्र में औचित्य है, जिसके लिए हितधारकों को बच्चे के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की आवश्यकता होती है।"

    कोर्ट के विस्तृत फैसले में बोन-ऑसिफिकेशन टेस्ट की अवधारणा का भी उल्लेख किया गया है। परीक्षण एक सटीक विज्ञान नहीं है जो हमें व्यक्ति की सही उम्र प्रदान कर सकता है, अदालत ने कहा,

    "जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हड्डियों और कंकाल संरचनाओं की वृद्धि दर जैसी व्यक्तिगत विशेषताएं इस पद्धति की सटीकता को प्रभावित कर सकती हैं। भारत में अदालतों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि 30 वर्ष की आयु के बाद आयु निर्धारण के लिए बोन-ऑसिफिकेशन टेस्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।"

    इन टिप्पणियों के साथ, सत्र न्यायालय, आगरा को एक महीने के भीतर कानून के संबंध में रिट आवेदक के किशोर होने के दावे की जांच करने का निर्देश दिया गया था।

    सत्र न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया था कि रिट आवेदक दोषी की आयु निर्धारण की किसी आधुनिक मान्यता प्राप्त विधि से बोन-ऑसिफिकेशन टेस्ट या किसी अन्य आधुनिक मान्यता प्राप्त विधि से चिकित्सकीय परीक्षण किया जाए।

    जिसके बाद सत्र न्यायालय को इस मामले में अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए।

    मामले का विवरण

    विनोद कटारा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | 2022 लाइव लॉ (SC) 757 | रिट याचिका 121/ 2022 | 12 सितंबर 2022 | जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस जेबी पारदीवाला

    हेडनोट्स

    किशोर न्याय - विशेष अनुमति याचिका के अंतिम निपटान के बाद भी, किसी भी स्तर पर, किसी भी अदालत में किशोर होने की याचिका उठाई जा सकती है- जहां किशोरावस्था की याचिका देर के चरण में उठाई जाती है, अक्सर दस्तावेजों की अनुपस्थिति में निर्धारण के लिए कुछ चिकित्सा परीक्षणों का सहारा लिया जाता है - इस दलील के समर्थन में कि वह किशोर है, अभियुक्त की ओर से पेश किए गए साक्ष्य की सराहना करते हुए, यदि एक ही साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, तो न्यायालय को अभियुक्त की सीमा रेखा में किशोर होने के पक्ष में झुकना चाहिए, जिस जांच पर विचार किया गया है, वह कोई लगातार जांच नहीं है। कोर्ट उम्र के सबूत के तौर पर एक हलफनामे यानी दस्तावेज, प्रमाण पत्र आदि से ज्यादा कुछ को सबूत के तौर पर स्वीकार कर सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने द्वारा दावा की गई उम्र से एक या दो साल बड़े दिखने वाले आरोपी के बारे में केवल एक राय (वर्तमान मामले में प्रधानाध्यापक की राय के रूप में) या यह तथ्य कि आरोपी ने अपनी उम्र को पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के दौरान मामले में उम्र से अधिक बताया, इसमें ज्यादा पानी नहीं होगा।रिकॉर्ड पर रखा गया दस्तावेजी सबूत है जो कानून के उल्लंघन में एक किशोर की उम्र निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है और, यह केवल उन मामलों में होता है जहां आरोपी द्वारा अपने किशोर होने के दावे के समर्थन में दस्तावेज या प्रमाण पत्र रिकॉर्ड पर रखे जाते हैं वो मनगढ़ंत या हेरफेर वाले पाए जाते हैं तो न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड या समिति को आयु निर्धारण के लिए चिकित्सा परीक्षण के लिए जाने की आवश्यकता है।

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