'क्या हम यह तय करने आए हैं कि ताजमहल किसने बनवाया? कल आप जज के चैंबर के अंदर जाने के लिए कहेंगे': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई
Brij Nandan
12 May 2022 2:26 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को याचिकाकर्ता को फटकार लगाई, जिसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ताजमहल परिसर के अंदर 20 से अधिक बंद कमरों को खोलने के निर्देश देने की मांग की थी।
याचिकाकर्ता डॉ. रजनीश सिंह, जो भाजपा की अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी हैं, ने दावा किया कि ताजमहल के बारे में झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है और वह सच्चाई का पता लगाने के लिए पास के कमरों में जाकर रिसर्च करना चाहते हैं।
जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने कहा,
"इस तरह की बहसें अदालत के लिए नहीं, बल्कि ड्राइंग रूम के लिए होती हैं।"
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अदालत द्वारा एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए और देश के नागरिकों को ताजमहल के बारे में जानने की जरूरत है। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए।
याचिकाकर्ता ने कहा,
"मैं यह स्पष्ट करता हूं कि मेरी मुख्य चिंता बंद कमरों को लेकर है और हम सभी को पता होना चाहिए कि उन कमरों के पीछे क्या है। कृपया मुझे उन कमरों में जाने और रिसर्च करने की अनुमति दें।"
पीठ ने सवाल किया,
"कल आप आएंगे और हमें इस अदालत के माननीय न्यायाधीशों के चैंबर में जाने के लिए कहेंगे?"
पीठ ने आगे पूछा कि क्या यह अदालत को तय करना है कि ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण किसने किया।
पीठ ने कहा,
"आप मानते हैं कि संरचना (ताजमहल) शाहजहां ने नहीं बनाई थी? क्या हम यहां कोई फैसला सुनाने आए हैं? कृपया हमें उन ऐतिहासिक तथ्यों पर न ले जाएं जिन पर आप विश्वास करते हैं।"
पीठ ने यह भी कहा कि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और अगर वह नाराज हैं तो उन्हें आदेशों को चुनौती देनी चाहिए।
अदालत ने उनसे पूछा कि क्या न्यायाधीशों के पास ऐसे मुद्दों को निर्धारित करने के लिए इस तरह के कौशल हैं।
जिस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें बंद कमरों के बारे में जानने का अधिकार है और सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है।
इसके अलावा, अदालत ने सवाल किया कि किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है और सूचना का अधिकार कैसे कार्य करता है, आपको जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है और अधिनियम के तहत आपके पास विभिन्न उपाय हैं।
पीठ ने पूछा,
"यह यह सही है? एक विशेष अध्ययन कराने के लिए?"
याचिका का विरोध करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य ने मामले के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बारे में प्रारंभिक आपत्ति उठाई और अदालत को यह भी सूचित किया कि इस मुद्दे पर आगरा अदालत के समक्ष पहले से ही एक मुकदमा लंबित है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कुछ समय के लिए सूचना के अधिकार पर कुछ निर्णयों का हवाला देने का अनुरोध किया। जिस पर कोर्ट ने मना कर दिया और दोपहर 2 बजे लंच के बाद मामला पोस्ट कर दिया है।
पीठ ने कहा,
"आपके द्वारा दायर याचिका कई दिनों से मीडिया में घूम रही है और अब आप ऐसा कर रहे हैं? हम दोपहर के भोजन के बाद स्थगित नहीं करेंगे और सुनवाई नहीं करेंगे।"
याचिका के बारे में
रिट याचिका डॉ. रजनीश सिंह ने दायर की थी, जो भाजपा की अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी हैं।
दायर याचिका में सरकार को 'ताजमहल के वास्तविक इतिहास' के अध्ययन और प्रकाशन के लिए एक फेक्ट-फाइंडिग कमेटी का गठन करने और इसके आसपास के विवाद को खत्म करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह के माध्यम से दायर याचिका में आगे कहा गया है कि समूहों ने दावा किया है कि ताजमहल एक पुराना शिव मंदिर है जिसे 'तेजो महालय' के नाम से जाना जाता था और यह कई इतिहासकारों द्वारा भी समर्थित है।
याचिका में कहा गया है,
"यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि कई वर्षों से एक विवाद चरम पर है जो ताजमहल @ तदज महल @ तेजो महालय से संबंधित है। कुछ हिंदू समूह और प्रतिष्ठित संत इस स्मारक को पुराने शिव मंदिर के रूप में दावा कर रहे हैं जो कई इतिहासकारों और तथ्यों द्वारा समर्थित हैं, हालांकि कई इतिहासकार इसे मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा निर्मित ताजमहल के रूप में मानते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि तेजो महालय @ ताजमहल ज्योतिर्लिंग (नागनाथेश्वर) यानी उत्कृष्ट शिव मंदिरों में से एक प्रतीत होता है।"
इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि इन दावों के कारण हिंदू और मुसलमान एक-दूसरे के साथ लड़ रहे हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे सभी विवादों और विवादों को समाप्त किया जाए जो दो धर्मों के लोगों के बीच किसी भी टकराव का कारण बनते हैं।
याचिका में आगे कहा गया है,
"ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल का नाम शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के नाम पर रखा गया था। हालांकि कई पुस्तकों में शाहजहां की पत्नी का नाम मुमताज-उल-ज़मानी नहीं मुमताज महल के रूप में वर्णित किया गया था, यह भी तथ्य है कि एक मकबरे का निर्माण पूरा होने में 22 साल लगते हैं जो वास्तविकता से परे है और पूरी तरह से बेतुका है।"
ताजमहल के कथित इतिहास पर आगे बताते हुए याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया,
"कई इतिहास की किताबों में यह है कि 1212 ईस्वी में, राजा परमर्दी देव ने तेजो महालय मंदिर महल (वर्तमान में ताजमहल) का निर्माण किया था। मंदिर बाद में जयपुर के तत्कालीन महाराजा राजा मान सिंह को विरासत में मिला था। उनके बाद, संपत्ति राजा जय सिंह द्वारा आयोजित और प्रबंधित किया गया था, लेकिन शाहजहां (1632 में) ने कब्जा कर लिया गया था और बाद में इसे शाहजहां की पत्नी के स्मारक में बदल दिया गया था।"
याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि ताजमहल की चार मंजिला इमारत के ऊपरी और निचले हिस्से में स्थित 22 कमरे स्थायी रूप से बंद हैं और पीएन ओक जैसे इतिहासकारों और कई हिंदू उपासकों का मानना है कि उन कमरों में शिव का मंदिर है।
याचिका में आगे कहा गया है कि एक आरटीआई में उन दरवाजों, छिपे हुए कमरों को बंद करने का कारण पूछा गया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आगरा के जवाब में कहा गया कि सुरक्षा कारणों से उन दरवाजों को बंद कर दिया गया है।
याचिका में कहा गया है कि ताजमहल, विरासत के इतिहास और भारतीय कला और पुरातत्व की गौरवशाली उपलब्धि का प्रतीक है। इसे अपने वास्तविक परिप्रेक्ष्य में नामित और मान्यता प्राप्त होना चाहिए और दुनिया के एक महत्वपूर्ण स्मारक के रूप में इसकी उत्पत्ति की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भारतीय परंपरा और विरासत के उल्लंघन के रूप में एक "ऐतिहासिक धोखाधड़ी" का शिकार, यदि उक्त स्मारक गलत तरीके से एक मकबरे के रूप में पहचाना जाता है और इसके मूल और वास्तविक निर्माण को एक महल / मंदिर का रूप देने से इतिहास के लिए उचित होगा।
केस का शीर्षक: डॉ रजनीश सिंह बनाम भारत संघ एंड अन्य
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