अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज केसों में अग्रिम ज़मानत दी जा सकती है : मद्रास हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

15 Dec 2019 9:55 AM GMT

  • अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज केसों में अग्रिम ज़मानत दी जा सकती है : मद्रास हाईकोर्ट

    "भले ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत मामला दर्ज किया गया हो, अग्रिम ज़मानत के की याचिका सुनवाई करने योग्य है।" मद्रास हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा।

    न्यायमूर्ति आर.आर. स्वामीनाथन की पीठ ने कहा,

    "सीआरपीसी की धारा 438 अग्रिम जमानत देने की शक्ति का एकमात्र भंडार नहीं है। हाईकोर्ट के पास अंतर्निहित शक्तियां होती हैं, जिससे इस तरह के आदेश न्याय के सिरों को सुरक्षित कर सकें। मुझे आशा है कि मेरा याह कहना बाल की खाल निकालना नहीं होगा कि न तो धारा 18 और न ही धारा 18 ए अग्रिम जमानत देने के खिलाफ रोकती है। वे इस आशय की हैं कि संहिता की धारा 438 का प्रावधान अत्याचार अधिनियम के तहत एक मामले पर लागू नहीं होगा। यहां तक कि अगर Cr.PC की धारा 438 उपलब्ध नहीं है तो Cr.PC की धारा 482 को बहुत अधिक लागू किया जा सकता है। "

    इसके आधार पर, यह निर्धारित किया गया था कि न्यायालय के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत आने वाले मामलों में भी अग्रिम जमानत देने की शक्ति है और यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत या Cr.PC की धारा 482 के तहत दायर की जा सकती है।

    सीआरपीसी की धारा 482 मामलों में आरोपी के आत्मसमर्पण को स्वीकार करने और उसी दिन जमानत याचिका को निपटाने की अनुमति देने के लिए मामले दायर किए जाते हैं।

    अदालत ने डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन के मामले को देखा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अत्याचार अधिनियम के तहत मामलों में जमानत देने के खिलाफ कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, जहां या तो प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता या जब न्यायिक जांच के बाद शिकायत दुर्भावनापूर्ण से की गई पाई जाती है।

    अदालत ने कहा,

    "अत्याचार अधिनियम के तहत एक लोक सेवक की गिरफ्तारी एसएसपी द्वारा अनुमोदन के बाद एक गैर-लोक सेवक की नियुक्ति प्राधिकारी की मंजूरी के बाद ही हो सकती है, जो दर्ज किए गए कारणों के लिए आवश्यक होने पर उपयुक्त मामलों में दी जा सकती है। निरोध की अनुमति देने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे कारणों की जांच होनी चाहिए।"

    इस मामले में अनुसूचित जाति से संबंधित शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ताओं ने उसके समुदाय का हवाला देकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत एक शिकायत दर्ज की गई थी और बाद में पता चला कि शिकायत झूठी थी और न्यायिक जांच के बाद यह दुर्भावनापूर्ण पाई गई।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर अदालत ने इस आदेश में अग्रिम जमानत देते हुए कहा, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और उसे एक वैध आशंका थी कि इस मामले में शिकायत के आधार पर उसे गिरफ़्तार किया जा सकता है।

    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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