मुख्य न्यायाधीश के बाद अब जस्टिस नरीमन ने भी तीन राजधानी गठित करने पर रोक के आंध्र HC के फैसले के खिलाफ राज्य की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया 

LiveLaw News Network

21 Aug 2020 6:04 AM GMT

  • मुख्य न्यायाधीश के बाद अब जस्टिस नरीमन ने भी तीन राजधानी गठित करने पर रोक के आंध्र HC के फैसले के खिलाफ राज्य की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया 

    न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन ने बुधवार को राज्य में तीन राजधानी शहरों के गठन पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम रोक के आदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

    जस्टिस नरीमन 17 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के बाद इस मामले में खुद को अलग करने वाले दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। उन्होंने फैसला किया कि वह अपनी बेटी के कारण में उस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते, जो हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही के दौरान किसी एक पक्ष के लिए पेश हुई थीं।

    मुख्य न्यायाधीश ने उस दिन कहा था कि इस मामले को 19 अगस्त को एक नई पीठ द्वारा सुना जाएगा, और फलस्वरूप विशेष अनुमति याचिका न्यायमूर्ति नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ के समक्ष विचार के लिए आई।

    विशेष रूप से न्यायमूर्ति नरीमन के पिता, वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन, किसानों के समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनकी याचिका पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया था जिसे शीर्ष अदालत के समक्ष चुनौती दी जा रही है। इसलिए, इस जानकारी के साथ कि फली नरीमन उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ताओं के लिए वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में उत्तरदाताओं के, जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई तो न्यायमूर्ति नरीमन पहले से ही सुनवाई से खुद को अलग करने को तैयार थे

    " मेरे सामने नहीं", न्यायमूर्ति नरीमन ने खुद को अलग करते हुए कहा।

    यह याचिका 4 अगस्त को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश के मद्देनज़र शीर्ष अदालत के समक्ष आई है। उच्च न्यायालय की 3 जजों की पीठ ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिनों की अवधि दी थी जिसमें किसानों के एक समूह द्वारा दायर रिट याचिका में 2 सरकारी विधानों - एपी कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट को निरस्त करने

    की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जो राज्य की राजधानी को तीन हिस्सों में विभाजित करते हैं।

    ऐसी याचिका को मंज़ूरी देते हुए, उच्च न्यायालय ने इन दोनों विधानों के कार्यान्वयन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दिया।

    एडवोकेट महफूज नाज़ी द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय का आदेश प्रभावी ढंग से राजपत्रित अधिसूचनाओं के कार्यान्वयन पर बिना वैध कारणों के रोक लगाता है (राज्यपाल ने 31 जुलाई को अपनी सहमति दी थी), और कानून में खराब है।

    राज्य ने अपने तर्क को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न मिसालों का हवाला दिया कि उच्च न्यायालय का आदेश कानून के सिद्धांतों की अवहेलना करता है जिससे किसी क़ानून की संवैधानिकता को अन्यथा साबित होने तक बरकरार रखा जाता है।

    लागू आदेश के आधार पर, माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को विधानों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है, जो कि, प्रभावित विधानों पर रोक के समान है।

    … इसलिए लागू किया गया आदेश कानून के अच्छी तरह से तय सिद्धांत के पूरी तरह से विपरीत है कि एक क़ानून की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक मजबूत अनुमान है और बोझ उस व्यक्ति पर है जो यह दिखाता है कि संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है , उचित संदेह से परे...

    आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि कार्रवाई की

    प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लागू की गई है, जिसमें किसी भी तरह के निर्विरोध संवैधानिक पदों को मान्यता नहीं दी गई है और इस कारण यह इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात के विपरीत है।

    याचिकाकर्ता राज्य ने इस तथ्य पर जोर डाला है कि उच्च न्यायालय द्वारा जिन विधानमंडलों पर रोक लगाई गई है, वे न केवल राज्य में विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को प्रभाव देते हैं, बल्कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर राज्य विधानमंडल की इच्छा को भी दर्शाते हैं, जिसे वर्षों से महान विचार-विमर्श और सिफारिशों के परिणामस्वरूप गठित किया गया था।

    इसलिए, यह कहते हुए कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश "पूर्व निर्धारित है, " याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर रोक के माध्यम से अंतरिम राहत मांगी है।

    प्रभावी रूप से, उच्च न्यायालय का आदेश आंध्र प्रदेश सरकार को राजधानी शहर के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देता है। इसका तात्पर्य यह है कि अमरावती राज्य की राजधानी के रूप में काम करना जारी रखेगी जबकि अमरावती से विशाखापत्तनम में कार्यकारी राजधानी

    स्थानांतरित करने के सरकार के फैसले पर रोक लग गई है।

    राजपत्र में अधिसूचित नए कानून के अनुसार, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के साथ 3 राजधानियां हैं जिसमें विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी के रूप में हैं, करनूल न्यायिक राजधानी के रूप में और अमरावती विधायी राजधानी के रूप में है।

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