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[बलात्कार और हत्या] अभियुक्त को सिर्फ अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति साबित होने पर ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network
5 Nov 2019 6:14 PM GMT
[बलात्कार और हत्या] अभियुक्त को सिर्फ अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति साबित होने पर ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने एक युवक को रिहा करने के आदेश दिए हैं, जिसने बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लगभग तेरह साल जेल में बिता दिए।

जस्टिस मोहन एम एस और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट द्वारा समवर्ती सजा को पलट दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष अन्य परिस्थितियों को साबित करने में विफल रहा है, जबकि एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के अलावा यह मामला उचित संदेह से परे है।

न्यायालय ने कहा कि हमारी राय में केवल इसलिए कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति साबित हुई है, जो एक कमजोर प्रकार की परिस्थिति है, आरोपी को बलात्कार और हत्या के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

विनोद @ मनोज को नाबालिग स्कूल जाने वाली लड़की के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्य में से एक यह था कि आरोपी को मृतक के घर के आसपास घूमते देखा गया था।

इस पहलू पर, पीठ ने कहा:

"यह आरोपियों को अपराध से जोड़ने का आधार नहीं हो सकता है। केवल आरोपी ही नहीं बल्कि उसी उम्र के दूसरे लड़के भी मृतक के घर के आसपास घूम रहे थे। किसी भी अन्य लड़के पर शक नहीं किया गया था। केवल इसलिए, क्योंकि आरोपी घटना की तारीख के दिन 18 वर्ष का था और सिर्फ मृतक के घर के आसपास घूमने से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि आरोपी ने बलात्कार और हत्या का अपराध किया है। जब तक अभियोजन पक्ष अभियुक्त को अपराध से जोड़ने में सक्षम नहीं है, अदालत केवल सामग्री, अभियोगों और अनुमानों के आधार पर अभियोजन पक्ष की सहायता नहीं कर सकती। "

आदेश की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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