"उत्तर प्रदेश राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल" : सुप्रीम कोर्ट में राज्य में आपातकाल लगाने के निर्देश देने की याचिका

LiveLaw News Network

5 Oct 2020 10:30 AM GMT

  • Accused Apologized For His Phone Being Misused, Showed Respect & Esteem To UP CM Yogi Adityanath

    एक वकील सीआर जया सुकिन ने भारत के सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है।

    राज्य में एक वर्ष की अवधि में हुई विभिन्न घटनाओं की पृष्ठभूमि में यह याचिका दायर की गई है और सुकिन के अनुसार, "लगातार हो रहे इन मामलों को देखते हुए संविधान के प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार को आगे चलने नहीं दिया जा सकता है।"

    दरअसल संविधान का अनुच्छेद 356 एक राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता को संदर्भित करता है जिस स्थिति में, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करने पर या अन्यथा, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।

    सुकिन ने मुख्य रूप से निम्नलिखित घटनाओं का उल्लेख किया है, ताकि उनके मामले को बनाया जा सके:

    जघन्य हाथरस गैंग रेप केस

    डॉ कफील खान का अवैध निरोध

    एएमयू हिंसा के दौरान पुलिस की ज्यादती और मानवाधिकार उल्लंघन

    सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नाम और शर्म बैनर का निर्माण

    अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण गौतम बुद्ध नगर में 8 महीने की गर्भवती महिला के निधन के संदर्भ में नागरिकों को जीवन और चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने में विफलता

    उन्नाव बलात्कार मामले में पीड़ित को पर्याप्त सुरक्षा देने में विफलता

    यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य देश में "महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य" के रूप में है।

    "नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की" भारत में अपराध "2019 रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए। भारत में 2019 में 4,05,861 मामले दर्ज किए और इनमें से उत्तर प्रदेश राज्य में 59,853 घटनाएं हुईं।

    यह आरोप लगाया गया है कि राज्य की पूरी आबादी के साथ अन्याय हुआ है और "उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निष्पक्ष तरीके से प्रासंगिक सामग्रियों की सराहना न करने" के कारण उनकी बुनियादी सुविधाएं प्रभावित हुई हैं।

    यह आगे आरोप लगाया गया है कि यूपी राज्य लंबे समय से गैरकानूनी, मनमाने, सनकपन और अनुचित तरीके से कार्य कर रहा है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रहा है और अपने अधिकार का लगातार दुरुपयोग कर रहा है।

    सुकिन ने कहा,

    "इस तरह के कदम से सत्ता के मनमाने और अनुचित प्रयोग पर रोक लगेगी और भारत के संविधान की धारा 14, 16, 21 के अनुसार अनिश्चितता भी नहीं होगी।"

    इसके अलावा, उन्होंने प्रशासन में निम्नलिखित कमियों को इंगित किया है:

    • गैरकानूनी और मनमानी हत्याएं, जिनमें पुलिस द्वारा की गईं असाधारण हत्याएं (फर्जी मुठभेड़) शामिल हैं

    • जेल अधिकारियों द्वारा अत्याचार

    • सरकारी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी और नज़रबंदी

    • राज्य में राजनीतिक कैदी

    • अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस पर प्रतिबंध, हिंसा सहित, हिंसा की धमकी, या पत्रकारों की अनुचित गिरफ्तारियां या अभियोग

    • सोशल मीडिया अभिव्यक्ति पर सेंसरशिप, और साइट अवरुद्ध करने के लिए मुकदमा चलाने के लिए आपराधिक परिवाद कानूनों का उपयोग

    • गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर अत्यधिक प्रतिबंधात्मक नियम

    • सरकार के सभी स्तरों पर व्यापक भ्रष्टाचार की लगातार रिपोर्ट (मानव तस्करी सहित)

    • धार्मिक संबद्धता या सामाजिक स्थिति के आधार पर अल्पसंख्यकों को लक्षित करने वाली हिंसा और भेदभाव

    • दलितों के खिलाफ बढ़ते अपराध

    • बंधुआ श्रम सहित मजबूर और अनिवार्य बाल श्रम

    • बेरोज़गारी और गरीबी

    • महिलाओं के लिए असुरक्षित राज्य

    • राष्ट्रीय नेताओं पर पुलिस का हमला

    • अनौपचारिक संचार अवरोध और इंटरनेट शटडाउन

    • अनियंत्रित ऑनर किलिंग

    • लगातार मॉब लिंचिंग

    • बेरोज़गारी में बढ़ोतरी

    इसलिए वह तत्काल प्रभाव से राज्य आपातकाल का आह्वान करना चाहते हैं।

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