सेना में कमांड नियुक्तियों में महिलाओं को शामिल ना करना गैरकानूनी :  SC ने केंद्र की दिल्ली HC के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की 

LiveLaw News Network

17 Feb 2020 6:23 AM GMT

  • सेना में कमांड नियुक्तियों में महिलाओं को शामिल ना करना गैरकानूनी :  SC ने केंद्र की दिल्ली HC के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की 

    लैंगिक समानता पर एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि सेना में महिलाओं को उनकी सेवा की परवाह किए बिना सिवाय लड़ाकू भूमिकाओं के बाकी शाखाओं में स्थायी भूमिका दी जानी चाहिए ।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि कमांड नियुक्तियों से महिलाओं का पूर्ण बहिष्कार संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है और अनुचित है। केंद्र का ये तर्क कि महिलाओं को केवल कर्मचारी नियुक्तियां दी जा सकती हैं, कानून में ठहरने वाला नहीं है।

    "यह महिलाओं के साथ-साथ सेना का भी अपमान है जब महिलाओं पर सेना में उनकी क्षमता और उनकी उपलब्धियों को लेकर आकांक्षाएं डाली जाती हैं," कोर्ट ने कहा

    केंद्र सरकार द्वारा दायर की गई अपीलों को खारिज करते हुए पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि वायु सेना और सेना की शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारी, जिन्होंने स्थायी आयोग के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें केवल SSC का विस्तार दिया गया था, वो सभी परिणामी लाभों के साथ पुरुष लघु सेवा कमीशन अधिकारियों के बराबर स्थायी कमीशन की हकदार हैं।

    यह मामला सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया और अन्य के मामले में है, जिसमें जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने 5 फरवरी को आदेश सुरक्षित रखा था।

    फैसले को पढ़ते हुए न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने लिखित नोट में केंद्र द्वारा किए गए तर्कों को खारिज कर दिया, जिसमें महिलाओं की शारीरिक विशेषताओं और घरेलू दायित्वों का हवाला दिया गया था और वे नियुक्तियों से इनकार किया गया था।

    पीठ ने कहा कि ये तर्क "लिंग रूढ़ियों" को बनाए रखते हैं। न्यायालय ने कहा कि सशस्त्र बल में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है।

    SC ने रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार की गई 2019 की नीति की भी आलोचना की, जिसमें कुछ क्षेत्रों में कुछ वर्षों के लिए महिलाओं को उनकी सेवा के आधार पर स्थायी कमीशन की अनुमति दी गई। इस नीति में उन महिला अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया था जो 14 साल से अधिक की सेवा में रही हैं।

    इस पर न्यायालय ने देखा:

    "14 वर्ष से अधिक की सेवा के लिए महिलाओं को स्थायी कमीशन देने से इंकार करना न्याय का मखौल है। नीति को सभी महिला अधिकारियों के लिए समान रूप से लागू करना चाहिए, सेवा के वर्षों के बावजूद।" निर्देशों को लागू करने के लिए केंद्र को तीन महीने का समय दिया गया है।"

    सेना में महिलाओं को कमांड नियुक्तियां देने के खिलाफ तर्क देते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि महिलाएं अपनी "शारीरिक सीमाओं" और घरेलू दायित्वों के कारण सैन्य सेवा की चुनौतियों और खतरों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती हैं।

    केंद्र ने मुख्य रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि से ली गईं पुरुष टुकड़ियों की इकाइयों की कमांड महिलाओं को देने पर संभावित अनिच्छा के बारे में बात की है।

    दरअसल 25 फरवरी, 2019 को, केंद्र ने भारतीय सेना में जज एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशनल कोर (AEC) की मौजूदा 2 धाराओं के अलावा (सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स (ईएमई, आर्मी), सर्विस कॉप्ट्रेट्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और इंटेलिजेंस) की 8 धाराओं में शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का नीतिगत निर्णय लिया था।

    यह नीति हालांकि SSCWOs के लिए विस्तारित नहीं है, जिनकी सेवा 20 वर्ष से अधिक है। 14 वर्ष तक की सेवारत महिला अधिकारियों को स्थायी नीति और इस नीति के अनुसार करियर की प्रगति के लिए विचार किया जाएगा। साथ ही, 14 साल से अधिक सेवारत को बिना PC के 20 साल तक सेवा करने की अनुमति होगी और 20 साल की सेवा को पेंशन लाभ के साथ जारी किया जाएगा।

    नीति में किए गए इस वर्गीकरण को मनमाना और अनुचित के रूप में चुनौती दी गई है कि यह SSCWO के सभी वर्गों को समान लाभ से वंचित करता है।

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