Begin typing your search above and press return to search.
ताजा खबरें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 90 साल के स्वतंत्रता सेनानी को भारत सरकार ने परेशान किया है, याचिका खारिज

LiveLaw News Network
25 Aug 2019 6:14 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 90 साल के स्वतंत्रता सेनानी को भारत सरकार ने परेशान किया है, याचिका खारिज
x

90 साल के स्वतंत्रता सेनानी को भारत सरकार द्वारा परेशान किया गया है, केंद्र सरकार द्वारा दायर एक विशेष अवकाश याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की।

स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने की मांग करने वाले अप्रवासी देव नारायण मिश्रा के आवेदन को वर्ष 2010 में सरकार ने खारिज कर दिया था। 2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने उनकी याचिका को अनुमति दी और सरकार को SSSP योजना के तहत पेंशन भुगतान करने का निर्देश दिया।

केंद्र ने डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की जिसने एकल पीठ के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि मिश्रा SSSP योजना में पेंशन के अनुदान के लिए बताई गई शर्तों को पूरा करते हैं और अदालत स्वतंत्रता सेनानी के मामले से निपटने के लिए एक हाइपर-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाएगी। अदालत ने कहा कि इस योजना का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित और लाभान्वित करना है।

सरकार द्वारा दायर विशेष अवकाश याचिका पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने कहा:

90 साल के एक स्वतंत्रता सेनानी को भारत सरकार द्वारा प्रताड़ित किया गया है और 190 दिनों के बाद भी अपील दायर करके ऐसा करना जारी रखा है। हमें आश्चर्य है कि यह मामला इस न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए था? यह न्यायिक समय की सरासर बर्बादी है।

पीठ ने याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ इस विशेष अवकाश याचिका को खारिज कर दिया। यह जुर्माना सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं के कल्याण कोष के साथ जमा करवाने के निर्देश दिए गए।



Next Story