1984 के सिख विरोधी दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया

Brij Nandan

3 Nov 2022 8:57 AM GMT

  • 1984 के सिख विरोधी दंगे

    1984 के सिख विरोधी दंगे

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 1984 के सिख विरोधी दंगों (Anti Sikh Riots) के मामले में कोर्ट द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से दायर संक्षिप्त रिपोर्ट को रिकॉर्ड में ले लिया।

    जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने रिपोर्ट को पढ़ने के लिए 1984 के दंगों की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

    याचिकाकर्ता एस गुरलाद सिंह कहलों की ओर से सीनियर एडवोकेट एचएस फुल्का ने 29 नवंबर 2019 को दायर एसआईटी रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि फर्जी ट्रायल किए गए हैं।

    फुल्का ने रिपोर्ट को पढ़ा,

    "मामलों के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि प्राथमिकी संख्या 433/84 थाना कल्याणपुरी में जब पुलिस ने विभिन्न मामलों को मिलाकर 56 व्यक्तियों की हत्या के संबंध में चालान भेजा, तो निचली अदालत ने केवल 5 व्यक्तियों की हत्या के संबंध में आरोप तय किए और शेष हत्याओं के संबंध में कोई आरोप तय नहीं किया गया था। इसकी जानकारी नहीं है कि केवल 5 हत्याओं के लिए आरोप क्यों तय किए गए थे और ट्रायल कोर्ट ने अपराध की प्रत्येक घटना के लिए मुकदमे को अलग करने का आदेश क्यों नहीं दिया। इन फाइलों में पाए गए निर्णयों के अवलोकन से यह भी देखा गया है कि जब गवाहों ने अदालत में कहा कि उसने घटना को देखा है और दोषियों की पहचान कर सकती है, तो लोक अभियोजक ने उसे अदालत में मौजूद आरोपी व्यक्ति में से दंगाइयों की पहचान करने के लिए भी नहीं कहा।"

    पीठ ने वकील से कहा,

    "हम रिपोर्ट और आवेदनों को देखेंगे और दो सप्ताह के बाद इस पर विचार करेंगे।"

    पीठ ने वकील फुल्का से अपनी दलीलों के साथ एक लिखित नोट दाखिल करने का भी अनुरोध किया।

    केंद्र सरकार ने, 2014 में, जांच के लिए 1984 के दंगों से संबंधित 293 मामलों को फिर से खोलने की संभावना की जांच के लिए आईपीएस अधिकारी प्रमोद अस्थाना की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था।

    पैनल ने पाया कि इनमें से 241 मामलों में जांच बंद होने के लायक थी। याचिकाकर्ता ने इन निष्कर्षों को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

    तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ ने सहमति व्यक्त की कि पैनल ने बड़ी संख्या में उन मामलों में विस्तृत जांच नहीं की थी और एक नई एसआईटी के गठन का आदेश दिया था।

    इस प्रकार, जनवरी 2018 में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 186 ऐसे मामलों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय एसआईटी का पुनर्गठन किया गया था।

    जस्टिस ढींगरा, अभिषेक दुलार और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी राजदीप सिंह के एक आयोग को दो महीने बाद अंतरिम रिपोर्ट सौंपनी थी। हालांकि, सिंह एसआईटी में शामिल नहीं हो पाए। शीर्ष अदालत द्वारा शेष सदस्यों को तीसरे सदस्य के बिना अपनी जांच आगे बढ़ाने के लिए कहा गया। पैनल ने 2019 की शुरुआत में अपना काम शुरू कर दिया, जिसमें 199 मामले उनके पास भेजे गए, जिनमें कुछ ऐसे मामले भी शामिल थे, जिनकी जांच अस्थाना पैनल द्वारा की गई थी।

    केस टाइटल: एस गुरलाद सिंह कहलों बनाम भारत सरकार एंड अन्य। डब्ल्यू.पी. (सीआरएल।) नंबर 9/2016

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