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पुदुचेरी सरकार Vs LG : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, हाई कोर्ट जाने को कहा

पुदुचेरी सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में उपराज्यपाल किरण बेदी और केंद्र सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
पीठ ने मामले में दखल देने से किया इनकार
शुक्रवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देंगे। लिहाजा याचिकाकर्ता गृहमंत्रालय इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके साथ ही पीठ ने उस अंतरिम रोक को भी हटा लिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पुदुचेरी कैबिनेट के वित्तीय मामलों को प्रभावित करने वाले फैसलों को लागू नहीं किया जा सकता।
वित्त व भूमि ट्रांसफर संबंधी फैसलों को लागू करने पर लगी थी रोक
गौरतलब है कि बीते 4 जून को सुप्रीम कोर्ट ने पुदुचेरी सरकार सरकार को निर्देश दिया था कि वो 7 जून को कैबिनेट की बैठक तो कर सकती है लेकिन इस दौरान सुनवाई की अगली तारीख तक वित्त व भूमि ट्रांसफर संबंधी फैसलों को लागू नहीं कर सकती। बाद में इस आदेश को जुलाई तक बढ़ा दिया गया था।
ये याचिका 4 जुलाई 2018 के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के मद्देनजर दायर की गई थी, जिसमें प्रशासन के मामलों में उपराज्यपाल पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की प्रमुखता को बरकरार रखा गया था।