इंडिया बुल्स ने अपने खिलाफ दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की, SC ने कहा याचिका में त्रुटियां, जुलाई में होगी सुनवाई
Live Law Hindi
13 Jun 2019 9:27 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट इंडिया बुल्स के खिलाफ दाखिल उस याचिका पर जुलाई में सुनवाई करेगा जिसमें एक शेयरहोल्डर ने याचिका दाखिल कर कंपनी पर 98000 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस अजय रस्तोगी की अवकाश पीठ ने इंडिया बुल्स के जल्द सुनवाई के अनुरोध पर कहा कि इंडिया बुल्स के खिलाफ इस याचिका में त्रुटियां हैं जिन्हें ठीक किया जाना जरूरी है। इसमें ऐसे प्रतिवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है जो मामले में पक्षकार नहीं हैं।
याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि फर्म के अध्यक्ष समीर गहलौत और इंडिया बुल्स के निदेशकों द्वारा निजी उपयोग के लिए हजारों करोड़ रुपये बहा दिए गए।
याचिकाकर्ता और IHFL शेयरधारकों में से एक अभय यादव ने यह आरोप लगाया है कि गहलौत ने स्पेन के एनआरआई हरीश फैबियानी की मदद से कथित रूप से कई "शेल कंपनियों" का निर्माण किया, जिसके लिए आईएचएफएल ने फर्जी तरीके से भारी रकम उधार ली।
इन कंपनियों ने ऋण की राशि को अन्य कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया जो या तो गहलौत, उनके परिवार के सदस्यों या इंडियाबुल्स के अन्य निदेशकों द्वारा संचालित या निर्देशित थीं।