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पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को क्लीन चिट देने के चुनाव आयोग के फैसले का परीक्षण करने से SC ने इनकार किया, दूसरी याचिका दाखिल करने को कहा

चुनाव प्रचार के दौरान कथित रूप से हेट स्पीच देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रमुख अमित शाह को क्लीन चिट देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार करते हुए कांग्रेस की सासंद सुष्मिता देव द्वारा दाखिल याचिका का निपटारा कर दिया।
हालांकि इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ को यह बताया कि उनकी ओर से चुनाव आयोग द्वारा दिए गए फैसलों पर अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया गया है।
उनका कहना था कि चुनाव आयोग ने पूर्व में बसपा अध्यक्ष मायावती और सपा नेता आजम खान, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा नेता मेनका गांधी के लिए एक समान आधार पर चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
सिंघवी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी और शाह के पक्ष में चुनाव आयोग द्वारा दिए गए इन फैसलों में से अधिकांश एक राय से नहीं हैं और याचिकाकर्ता को इन आदेशों की प्रतियां भी नहीं दी गईं और ना और न ही उनके लिए आधार का खुलासा किया गया है।
बीते 2 मई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देंश दिया था कि वो पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के चुनावी भाषणों में आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायतों पर सोमवार 6 मई तक फैसला करे।