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सरकारी डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर दिशानिर्देश की मांग को लेकर दाखिल PIL को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया

बीते जून महीने में कोलकाता में डॉक्टरो पर हुए हमले के विरोध में देश भर में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच दाखिल जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
इससे पहले 18 जून को सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस सूर्य कांत की अवकाश पीठ ने यह कहा था कि चूंकि कोलकाता के डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो चुकी है इसलिए अभी इस पर सुनवाई नहीं होगी। पीठ ने इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध इसलिए किया था कि कोलकाता में डॉक्टरों की हड़ताल थी लेकिन अब इस मामले में बड़े मुद्दे पर उचित पीठ ही सुनवाई करेगी।
वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय ने डॉक्टरों द्वारा हड़ताल पर कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। पीठ ने राज्य सरकार से हड़ताली डॉक्टरों को काम फिर से शुरू करने और रोगियों को सामान्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बातचीत करने को कहा था। अदालत ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया था कि वह डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों से पीठ को अवगत कराए। हालांकि बाद में सरकार के आश्वासन देने पर यह हड़ताल खत्म हो गई थी।