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सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया, आधार से PAN लिंक करना अनिवार्य है

Live Law Hindi
7 Feb 2019 9:56 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया, आधार से PAN लिंक करना अनिवार्य है
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"इस अदालत ने मामले पर अपना फैसला दिया है और आयकर अधिनियम की धारा 139 एए के प्रावधान को बरकरार रखा है। इसके मद्देनजर, आधार के साथ पैन को जोड़ना अनिवार्य है।”

आधार के साथ पैन को जोड़ना अनिवार्य है, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दाखिल एक याचिका का निपटारा कर दिया। ये आदेश आधार मामले में संविधान पीठ के फैसले से पहले पारित किया गया था।

दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी 2018 में श्रेया सेन और कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं को उनके आधार और पैन नंबर के लिंक के बिना आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी थी। उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग को रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार नंबर प्रस्तुत करने पर जोर नहीं देने का भी निर्देश दिया था।

इस आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा: "इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के संबंध में पारित किया था कि मामला इस न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बाद, इस अदालत ने मामले पर अपना फैसला दे दिया है और आयकर अधिनियम की धारा 139AA के प्रावधान को बरकरार रखा है। इसके अलावा, आधार के साथ पैन को लिंक करना अनिवार्य है।"

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि आकलन वर्ष 2019-20 के लिए संविधान पीठ के फैसले के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल किया जाएगा।

गौरतलब है कि 26 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट (4: 1 बहुमत का फैसला) ने आधार अधिनियम को बरकरार रखा था, हालांकि इसने आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवा के लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के कुछ प्रावधानों को पढ़ा था, कुछ लेकिन महत्वपूर्ण (मुख्य रूप से धारा 33 (2), 47 और 57) प्रावधानों को रद्द कर दिया था।

अदालत ने उक्त निर्णय में यह भी कहा था कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA, निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है क्योंकि यह कानून के तृतीय परीक्षण (I) एक कानून के अस्तित्व (ii) एक 'वैध राज्य हित'; और (iii) इस तरह के कानून को 'आनुपातिकता की परीक्षा' पास करने को संतुष्ट करता है।

न्यायमूर्ति सीकरी ने फैसले में कहा कि इस प्रावधान की वैधता को संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर सामग्री को निरस्त करके बिनॉय विश्वम के मामले में बरकरार रखा गया था। उस समय निजता का प्रश्न, अनुच्छेद 21 के तहत है या नहीं, अदालत द्वारा खुला छोड़ दिया गया था।

के. एस. पुट्टस्वामी निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर मामले को फिर से परिभाषित किया गया है। इस मामले को भी ध्यान में रखते हुए जांच की गई है कि मनमानी प्रकट करना विधायी अधिनियमन को चुनौती देने का भी मामला है। निजता पर आक्रमण के लिए अनुमेय सीमा के संदर्भ में, अर्थात्: (i) एक कानून के अस्तित्व; (ii) एक 'वैध राज्य हित', और (iii) ऐसे कानून को 'आनुपातिकता की परीक्षा' पास करना चाहिए, पर हमारा निष्कर्ष है कि ये सभी इस परीक्षण को संतुष्ट करते हैं। "


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