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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम: सुप्रीम कोर्ट ने CBI को 3 जून तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि वो इस संबंध में हत्याओं की जांच को लेकर 3 जून को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने ये निर्देश जारी किए।
इस दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया कि एजेंसी 11 लड़कियों के मामले की जांच कर रही है। मुख्य परेशानी यह आ रही है कि शेल्टर होम में रहने वाली 35 लड़कियों के नाम एक जैसे हैं।
हालांकि पहले पीठ ने कहा कि ये जांच 3 जून तक पूरी होनी चाहिए लेकिन सीबीआई ने कहा कि यह कहना अभी संभव नहीं है कि तबतक जांच पूरी हो पाएगी अथवा नहीं।
सीबीआई द्वारा जाहिर की गई शंका
इससे पहले मामले की जांच कर रही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर कहा है कि वो 11 हत्याओं की जांच कर रही है और उसे शक है कि जो 11 लड़कियां गायब हैं उनकी हत्या की गई है। सीबीआई ने कहा कि शेल्टर होम की खुदाई में हड्डियां मिली है। मामले में हुई हत्या की अभी जांच अभी जारी है।
"सबूत हाथ लगते ही होगी कार्यवाही"
सीबीआई का कहना है कि फिलहाल जो चार्जशीट दी गई है उसमें हत्या के आरोप नहीं हैं लेकिन सबूत हाथ लगते ही अगली कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई सोमवार 6 मई को की जाएगी।
इससे पहले 7 फरवरी को शेल्टर होम मामले में बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, "बस बहुत हो चुका कहा।" इसके बाद मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले का ट्रायल दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया था।