अवैध हड़तालों में लिप्त वकीलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई ? सुप्रीम कोर्ट ने BCI और स्टेट बार काउंसिल से पूछा
Live Law Hindi
13 July 2019 5:40 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल को ये जानकारी देने का निर्देश दिया है कि अवैध हड़तालों में लिप्त वकीलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।
"BCI का अनुशासनात्मक नियंत्रण पक्ष प्रभावी नहीं"
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने एनजीओ 'कॉमन कॉज' के लिए उपस्थित वकील प्रशांत भूषण की सुनवाई के बाद निम्नलिखित आदेश दिया। प्रशांत ने यह दलील दी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने स्वयं के प्रस्तावों को लागू नहीं कर रही है और उसका अनुशासनात्मक नियंत्रण पक्ष भी समान रूप से प्रभावी नहीं दिख रहा है।
"BCI अपने प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए और साथ ही पूरे देश में लंबित अनुशासनात्मक मामलों को दिखाते हुए डेटा दाखिल करे और साथ ही विभिन्न स्टेट बार काउंसिल की विभिन्न समितियों और बीसीआई के समक्ष अनुशासनात्मक पक्ष के कितने मामले लंबित हैं और कब तक लंबित हैं, ये भी बताए। सभी स्टेट बार काउंसिलों के डेटा को एक हलफनामे पर प्रस्तुत किया जाए और समय-समय पर की गई हड़ताल और संघर्ष कार्यों के संबंध में डेटा, जो विभिन्न स्थानों और कारणों से देश में हो रहे हैं और यह भी कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल ने हड़ताल में शामिल होने के लिए वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कोई पहल की है जो काउंसिल के प्रस्ताव और इस कोर्ट के फैसले के विपरीत है और स्वीकार्य नहीं है।"
मामला सितंबर अंत के लिए हुआ है सूचिबद्ध
इसमें मुख्य रूप से पूर्व-कैप्टन हरीश उप्पल बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का जिक्र है। यह तर्क दिया गया कि वकीलों द्वारा की गई हड़ताल मान्य नहीं हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रस्ताव और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत है। अदालत ने मामले को सितंबर के अंतिम सप्ताह में सूचीबद्ध किया है और BCI को सचिव, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
वकीलों की हड़ताल को लेकर SC का फैसला
पूर्व-कैप्टन हरीश उप्पल बनाम भारत सरकार के मामले में 3 न्यायाधीशों वाली पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वकीलों को हड़ताल पर जाने या बहिष्कार का आह्वान करने का कोई अधिकार नहीं है, यहां तक कि एक टोकन हड़ताल पर भी नहीं। विरोध, यदि कोई आवश्यक है, तो केवल प्रेस स्टेटमेंट, टीवी साक्षात्कार, कोर्ट परिसर के बाहर बैनर और/या तख्तियां लेकर, काले या सफेद या किसी भी रंग के बांह बैंड पहनकर, कोर्ट परिसर के बाहर शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकालकर या रिले उपवास आदि पर जाकर हो सकता है, अदालत ने कहा था।
आगे यह कहा गया था:
"सभी वकीलों को हड़ताल या बहिष्कार के लिए किसी भी आह्वान का पालन करने के लिए साहसपूर्वक मना करना चाहिए। किसी भी वकील को एसोसिएशन या परिषद द्वारा किसी भी प्रतिकूल परिणाम के साथ नहीं देखा जा सकता और उसके साथ निष्कासन सहित किसी भी प्रकृति का कोई खतरा या जबरदस्ती नहीं की जा सकती। यह माना जाता है कि कोई भी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन इस तरह की बैठक के लिए हड़ताल या बहिष्कार और आवश्यकता के लिए कॉल पर विचार करने के उद्देश्यों के लिए एक बैठक बुलाने की अनुमति नहीं दे सकती, इसे अनदेखा किया जाना चाहिए। यह केवल दुर्लभ मामलों में आयोजित किया जाता है। बार और बेंच की गरिमा, अखंडता और स्वतंत्रता दांव पर है, अदालतें एक दिन से अधिक समय तक काम से विरोध प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं कर सकती। यह स्पष्ट किया जा रहा है कि यह अदालत को यह तय करना होगा कि इस मुद्दे में बार और/या बेंच की गरिमा या अखंडता या स्वतंत्रता शामिल है या नहीं। इसलिए ऐसे मामलों में बार के अध्यक्ष को पहले मुख्य न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए, इससे पहले कि वकील खुद को अनुपस्थित करने का फैसला करें। मुख्य न्यायाधीश या जिला जज का निर्णय अंतिम होगा और बार को इसे रोकना होगा। यह माना जाता है कि अदालतें मामलों को इसलिए स्थगित करने के लिए बाध्य नहीं हैं क्योंकि वकील हड़ताल पर हैं। इसके विपरीत, सभी न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे वकीलों की अनुपस्थिति में भी अपने बोर्ड के मामलों को लेकर आगे बढ़ें। दूसरे शब्दों में, न्यायालयों के बहिष्कार के लिए हड़ताल या कॉल करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यह माना गया है कि यदि एक वकील किसी मुव्वकिल की वकालत को लेने के बाद हड़ताल के आह्वान के कारण अदालत में उपस्थित होने से बचता है तो वो उस नुकसान का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा जो नुकसान उसकी वजह से उसके मुव्वकिल को होगा। "