उथरा मर्डर केस: कैसे ट्रायल कोर्ट ने 'सामूहिक विवेक' के आगे घुटने नहीं टेके

LiveLaw News Network

19 Oct 2021 5:08 AM GMT

  • उथरा मर्डर केस: कैसे ट्रायल कोर्ट ने सामूहिक विवेक के आगे घुटने नहीं टेके

    एक न्यायाधीश द्वारा जघन्य अपराधों के दोषी को सजा देना आसान नहीं है, खासकर अगर न्यायाधीश को अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़े। उनकी समस्याएं - एक स्वीकार्य ढांचे या दिशा-निर्देशों के अभाव में उनके विवेक को सीमित कर सकती हैं यदि उनका सामना नागरिक समाज में अपराधी के प्रति बदला लेने के लिए, पीड़िता के लिए 'न्याय' के लिए मीडिया के अभियान और अपराध के खिलाफ सामूहिक घृणा के कारण होता है।

    विद्वान मृणाल सतीश ने अपनी पुस्तक डिस्क्रीशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड द रूल ऑफ लॉ: रिफॉर्मिंग रेप सेंटिंग इन इंडिया (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2017) में तर्क दिया है कि भारतीय अदालतों में वर्तमान सजा प्रथाएं अक्सर विवेक का एक अनुचित अभ्यास है - अर्थात, विवेक का दुरुपयोग।

    सतीश का सुझाव है कि अदालतें कानूनी सिद्धांतों के आधार पर सजा के निर्णय लेने में उचित तर्क को लागू करने में विफल रही हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विवेक के प्रयोग के लिए दिशानिर्देश प्रदान नहीं करने के कारण, भारतीय दंड संहिता के तहत मौजूदा सजा ढांचा संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के अलावा संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत उचित प्रक्रिया सुरक्षा का उल्लंघन करता है।

    मृणाल सतीश एक पूर्णकालिक सजा आयोग की सिफारिश करते हैं, जो एक उपाय के रूप में सजा के दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी है।

    जबकि उनकी सिफारिश समझ में आती है, भारत में आजीवन की सजा को आमंत्रित करने वाले दुर्लभ से दुर्लभ (आरओआर) अपराध को निर्धारित करने के लिए "समाज के सामूहिक विवेक" का गठन करने पर सहमति की कमी भारत में मृत्युदंड न्यायशास्त्र को चिह्नित करती है।

    निचली अदालत ने बुधवार को केरल राज्य बनाम सूरज एस कुमार (उथरा हत्याकांड के रूप में जाना जाता है) में, सूरज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

    न्यायमूर्ति मनोज एम की अध्यक्षता में कोल्लम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया, जहां पति ने अपनी पत्नी पर कोबरा सांप फेंक दिया, जब वह सो रही थी। सांप के काटने से उसकी पत्नी की मौत हो गई।

    विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने तर्क दिया कि जब अपराध (हत्या) बेहद नृशंस और भयानक तरीके से किया जाता है तो आजीवन कारावास की सामान्य सजा पर्याप्त नहीं है। केरल के इतिहास में पहली बार, एक जीवित कोबरा को हत्या के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया, जो एक असहाय पीड़ित पर घातक आक्रमण था, जो बिस्तर पर सो रही थी। हत्या का पहला प्रयास विफल होने के बाद भी जब पीड़िता ठीक हो रही थी, आरोपी उसे मारने के लिए कोबरा काटने की योजना बना रहा था।

    एसपीपी ने तर्क दिया कि यह हत्या एक क्रूर, विचित्र और घृणित तरीके से की गई, जिसने "समाज की सामूहिक अंतरात्मा" को झकझोर दिया है।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. मनोज ने अभियोजन पक्ष की इस बात से सहमति जताई कि आरोपी ने बेमिसाल दुष्टता का तरीका अपनाकर शैतानी, वीभत्स और कायरतापूर्ण तरीके से हत्या की। उसने हत्या के लिए तैयारी की और योजना बनाई, उस समय भी जब उथरा उसे मारने के पहले प्रयास से सांप के काटने के बाद स्वस्थ हो रही थी। हत्या के प्रयास और हत्या के दोनों ही मौकों पर पीड़िता और आरोपी कमरे में अकेले थे। आरोपी ने जहरीले सांपों को खरीद कर अपने कब्जे में रख लिया था और असहाय पीड़िता की हत्या का सही मौका तलाश रहा था, जबकि वह बिना सोचे-समझे यह सोच रही थी कि आरोपी उसका पति उससे प्यार कर रहा है।

    हत्या का पहला प्रयास असफल होने के बाद भी आरोपी अपने ससुराल वालों को विश्वास में लेने में सफल रहा। उसने दोनों ही मौकों पर पीड़िता को तरल पदार्थ में नशीला पदार्थ मिला कर उसे बहकाया जो उसने उसे पीने के लिए दिया था। पीड़िता ने इसे आरोपी का प्यार समझकर बिना सोचे समझे पी लिया, लेकिन वास्तव में आरोपी ने उसे जहर का प्याला दे दिया। उक्त परिस्थिति में, न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि हत्या का कमीशन निश्चित रूप से शैतानी, क्रूर, जघन्य और कायरतापूर्ण था।

    भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत निर्धारित हत्या की सजा मौत या आजीवन कारावास और जुर्माना है। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 354(3) के तहत, जब दोषसिद्धि किसी अपराध के लिए मौत की सजा है या, विकल्प में, आजीवन कारावास हो तो निर्णय में कारणों का उल्लेख होगा। न्यायाधीश ने कहा कि आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड अपवाद है, जिसे विशेष कारणों से दिया जा सकता है।

    न्यायाधीश ने तब मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983) में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया, जो बदले में, बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित दुर्लभ से दुर्लभ सिद्धांत पर निर्भर था। मच्छी सिंह को मौत की सजा देने के लिए दिशानिर्देश तय करने के लिए जाना जाता है।

    न्यायाधीश ने याद किया कि दुर्लभ से दुर्लभ मामले का सिद्धांत दो पहलुओं को सीमित करता है और जब दोनों पहलुओं को संतुष्ट किया जाता है, तभी मृत्युदंड दिया जा सकता है। सबसे पहले, मामला स्पष्ट रूप से "दुर्लभ से दुर्लभ" के दायरे में आना चाहिए और दूसरा, जब आजीवन कारावास की सजा देने का वैकल्पिक विकल्प बंद कर दिया जाए। सजा के रूप में मौत की सजा का चयन अंतिम उपाय है जब आजीवन कारावास की वैकल्पिक सजा व्यर्थ होगी और कोई उद्देश्य नहीं होगा।

    न्यायाधीश ने तब उच्चतम न्यायालय के एमडी मन्नान @ अब्दुल मन्नान बनाम बिहार राज्य (2019) के फैसले पर भरोसा किया, जो कि दुर्लभ से दुर्लभ श्रेणी को तय करने के मानदंड के बारे में था। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तय करने में कि क्या कोई मामला दुर्लभ से दुर्लभ की श्रेणी में आता है, यह न केवल अपराध है जिसे अदालत को ध्यान में रखना है, बल्कि अपराधी, उसके दिमाग की स्थिति भी है।

    अदालत ने यह भी माना कि फांसी की सजा देना एक अपवाद है और आजीवन कारावास नियम है।

    मन्नान के पैराग्राफ 75 में, अदालत ने कहा कि फांसी की सजा देने से पहले, सजा अदालत को खुद को संतुष्ट करना होगा कि मौत की सजा अनिवार्य है, अन्यथा अपराधी समाज के लिए खतरा होगा।

    उथरा हत्याकांड में न्यायाधीश ने परिस्थितियों को अभियुक्तों के पक्ष में माना। आरोपी की उम्र 28 साल है और अभियोजन पक्ष के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि हत्या करने की अपनी शैतानी योजना को आगे बढ़ाने से पहले, उसका आपराधिक इतिहास रहा हो और वह अतीत में नैतिक अधमता की गंभीर प्रकृति के अपराधों में शामिल था।

    न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि किसी भी आपराधिक पूर्ववृत्त की अनुपस्थिति में, अभियुक्त की कम उम्र सजा कम करने वाली परिस्थिति होगी।

    न्यायाधीश ने कहा,

    "आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के बिना, यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि फांसी की सजा नहीं दी जाती है, तो वह समाज के लिए खतरा होगा। उक्त परिस्थितियों में आरोपी के सुधार की संभावना को बंद नहीं कहा जा सकता है और मामला फांसी की सजा देने के लिए दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता है। यह माना जाता है कि फांसी की सजा को लागू करने की आवश्यकता नहीं है और आजीवन कारावास की सजा न्याय के हित में होगी।"

    एएसजे ने फांसी की सजा देने की एसपीपी की याचिका को परोक्ष रूप से खारिज कर दिया क्योंकि इस मामले ने "समाज की सामूहिक अंतरात्मा" को झकझोर दिया था। समाज के सामूहिक विवेक का सिद्धांत मानता है कि सजा को समाज के लिए कानून के दायित्व को प्रदर्शित करना चाहिए जिसने बुराई को कम करने में न्याय वितरण प्रणाली में विश्वास व्यक्त किया है।

    दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा है कि अदालत को जनता की राय का ताबीज नहीं होना चाहिए और न्यायिक शक्ति की सीमा को मान्यता देना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्तिगत अधिकार जनमत की तुलना में उच्च स्तर पर हैं।

    अन्य मामले

    हाल ही के एक मामले में (अरविंद सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य) सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ में जस्टिस यू.यू. ललित, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस हेमंत गुप्ता (न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता द्वारा लिखित निर्णय) ने निचली अदालतों द्वारा दी गई फंसी की सजा को अभियुक्तों के लिए आजीवन कारावास में बदला।

    वाक्यांश "समुदाय का सामूहिक विवेक इतना हैरान है" माछी सिंह में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उधार लिया गया है जिसमें यह देखा गया था कि जब अपराध को मकसद के साथ देखा जाता है, या अपराध की असामाजिक या घृणित प्रकृति हो।

    अरविंद सिंह की पीठ ने विशेष सजा की अवधारणा को लागू किया, जिसे पिछले मामलों में अदालत ने बरकरार रखा और निर्देश दिया कि आरोपी को आजीवन कारावास की सजा उसके जीवन के अंत तक होनी चाहिए और 25 साल के कारावास के पूरे होने से पहले सजा की कोई छूट नहीं होनी चाहिए।

    जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस सूर्यकांत की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रवि अशोक घूमरे बनाम महाराष्ट्र राज्य में, 3 अक्टूबर, 2019 को फैसला सुनाया, एक विभाजित फैसला दिया। न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने आरोपी की फांसी की सजा की पुष्टि की, जबकि न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया। न्यायमूर्ति सूर्य कांत सामूहिक विवेक के सिद्धांत पर भरोसा करते थे, न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी ने अपीलकर्ता के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड की अनुपस्थिति पर जोर दिया और तथ्य यह है कि इसी तरह के तथ्यों में अदालत ने पिछले मामलों में फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था।

    न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी ने एक ही दिन में दिए गए ईश्वरी लाल यादव और छत्तीसगढ़ राज्य में समाज के सामूहिक विवेक के सिद्धांत पर भरोसा करते हुए अपहरण के एक मामले में आरोपी की फांसी की सजा की पुष्टि की थी।

    मनोहरन बनाम राज्य मामले में तीन जजों की बेंच ने खंडित फैसला दिया। दो न्यायाधीशों, जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस सूर्यकांत ने अभियुक्त की फांसी की सजा की पुष्टि करने के लिए सामूहिक विवेक के सिद्धांत पर भरोसा किया, जबकि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने बिना किसी छूट के अपनी प्राकृतिक मृत्यु तक सजा देने का विकल्प चुना।

    ऐसा प्रतीत होता है कि सामूहिक विवेक के सिद्धांत को अपराध की गंभीरता से झटका लगा है क्योंकि फांसी की सजा की पुष्टि करने के लिए उग्र कारक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को प्रभावित कर रहा है, भले ही निचली अदालत के न्यायाधीशों के बीच पुनर्विचार स्पष्ट हो, जैसा कि उथरा मर्डर केस से स्पष्ट है।

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