अडानी विल्मर GST के बाद पश्चिम बंगाल राज्य उद्योग सहायता योजना 2008 के तहत प्रोत्साहन मंजूरी के पात्र: कलकत्ता हाइकोर्ट

Amir Ahmad

12 March 2024 10:01 AM GMT

  • अडानी विल्मर GST के बाद पश्चिम बंगाल राज्य उद्योग सहायता योजना 2008 के तहत प्रोत्साहन मंजूरी के पात्र: कलकत्ता हाइकोर्ट

    कलकत्ता हाइकोर्ट ने माना कि अडानी विल्मर GST के बाद पश्चिम बंगाल राज्य उद्योग सहायता योजना 2008 के तहत प्रोत्साहन मंजूरी की पात्र है।

    जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की पीठ ने प्रतिवादी विभाग को दावे की शेष राशि रुपये का वितरण करने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल राज्य उद्योग सहायता योजना 2008 के तहत 4070 लाख रुपये याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जल्द से जल्द अधिमानतः तारीख से दो महीने के भीतर बशर्ते कि याचिकाकर्ता योजना में अपेक्षित अन्य औपचारिकताओं का पालन करें।

    याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा शुरू की गई प्रोत्साहन योजना का विकल्प चुना और उसे इसके तहत लाभ दिया गया। योजना के संदर्भ में याचिकाकर्ता को पंजीकरण प्रमाण पत्र भी जारी किए गए, जिससे याचिकाकर्ता को योजना का लाभ दिए जाने की पात्रता को मान्यता दी गई। इसके बाद हालांकि, हाल ही में 1 सितंबर, 2017 को योजना के तहत याचिकाकर्ता के बकाए का हिस्सा वितरित करने के बाद प्रतिवादी ने इस दलील पर योजना की शेष राशि का वितरण करने से इनकार किया कि बदली हुई जीएसटी व्यवस्था में चूंकि योजना में ऐसे कर पर विचार नहीं किया गया। इसलिए योजना को जारी नहीं रखा जा सकता।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विशेष रूप से योजना के खंड 19.2 के अनुसार, जो यह प्रदान करता है कि यदि पश्चिम बंगाल मूल्य वर्धित कर 2003 को किसी अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो योजना के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों के बाद भी लागू होंगे। नया अधिनियम लागू हो गया। 1 सितंबर, 2017 को यानी 1 जुलाई, 2017 को GST लागू होने के बाद याचिकाकर्ता को GST घटकों को शामिल करके योजना के तहत राशि वितरित की गई। इस प्रकार योजना के तहत शेष राशि के संबंध में उक्त याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने में उत्तरदाताओं के लिए बहुत देर हो चुकी है।

    विभाग ने तर्क दिया कि GST Act में वैट सहित सभी पूर्व-मौजूदा अप्रत्यक्ष कर क़ानून शामिल हैं। GST Act ने न केवल वैट अधिनियम बल्कि अप्रत्यक्ष कर को नियंत्रित करने वाले अन्य कानूनों को भी प्रतिस्थापित किया। इसलिए खंड 19.2 के प्रावधान, जो केवल वैट अधिनियम की जगह लेने वाले क़ानून पर विचार करते हैं, उसको GST के साथ-साथ अन्य अप्रत्यक्ष करों को ध्यान में रखते हुए वैट अधिनियम का प्रतिस्थापन नहीं माना जा सकता।

    अदालत ने माना कि GST Act के अलावा कोई अन्य अधिनियम पेश किए जाने की अनुपस्थिति में, जिसमें वैट अधिनियम शामिल किया गया, उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता। GST Act ने वैट सहित सभी अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया, जो याचिकाकर्ताओं को प्रश्न में सब्सिडी योजना के तहत शासित होने का अधिकार देता है।

    केस टाइटल- अदानी विल्मर लिमिटेड और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

    केस नंबर- 2023 का डब्ल्यूपीए नंबर 8525

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