नामांकित वकील को यहां की अदालतों में पेश होने के लिए महाराष्ट्र स्थित वकील के साथ वकालतनामा दाखिल करना होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

Amir Ahmad

16 March 2024 3:54 PM IST

  • नामांकित वकील को यहां की अदालतों में पेश होने के लिए महाराष्ट्र स्थित वकील के साथ वकालतनामा दाखिल करना होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (BCMG) के साथ रजिस्टर्ड नहीं होने वाले वकीलों पर शासन करने वाले नियमों के उल्लंघन के लिए उत्तर प्रदेश स्थित वकील अवनेंद्र कुमार के खिलाफ उचित कार्रवाई करने को कहा।

    जस्टिस पृथ्वीराज के. चव्हाण ने पाया कि वकील द्वारा प्रैक्टिस करने की शर्तों के संबंध में वकील नियमों के बावजूद कुमार को महाराष्ट्र की किसी अदालत में पेश होने के लिए BCMG में नामांकित वकील के साथ अपना वकालतनामा दाखिल करना अनिवार्य है, लेकिन उनका नाम दायर दस्तावेज़ में कोई उल्लेख नहीं मिला।

    कुमार की मुसीबतें और बढ़ गईं, ऐसा लगता है कि उनका बार लाइसेंस दिसंबर 2022 में समाप्त हो गया।

    पीठ ने आदेश दिया,

    "अवनेंद्र कुमार के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए इस आदेश की कॉपी तुरंत बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के अध्यक्ष को भेजी जाए।"

    इतना ही नहीं अदालत ने आगे पाया कि आरोपी - मोइनोद्दीन गोल्डर ने दो जमानत याचिकाएं दायर कीं और एक समन्वय पीठ से जमानत हासिल की।

    शुक्रवार को सुनवाई के दौरान यह मामला सामने आया एपीपी ने अदालत को सूचित किया कि आरोपी को 29 नवंबर, 2022 को हाइकोर्ट की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत दे दी गई। उक्त आवेदन 3 फरवरी 2022 को दायर किया गया।

    वर्तमान आवेदन 19 अगस्त 2022 को वकील करीम पठान के माध्यम से दायर किया गया। हालांकि कुमार पठान की ओर से पेश हुए और स्थगन की मांग की।

    कोर्ट ने आदेश दिया,

    “एक ही अपराध में विभिन्न पीठों के समक्ष जमानत के लिए एक साथ दो अलग-अलग आवेदन दायर करना वास्तव में बहुत ही गंभीर कृत्य है, जिसकी निंदा की जानी चाहिए। समन्वय पीठ ने पहले ही 29 नवंबर 2022 के आदेश द्वारा आवेदक को जमानत दे दी, इसलिए रजिस्ट्री को मामले और इस आदेश को तुरंत जस्टिस कार्णिक के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाता है।”

    आगे की जांच करने पर अदालत ने पाया कि कुमार बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के साथ विधिवत रजिस्टर्ड नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा में अपनी सदस्यता के ट्रांसफर के लिए पहले ही आवेदन कर दिया। लेकिन उन्होंने इसका कोई सबूत नहीं दिया।

    अदालत ने पाया कि कुमार का पहचान पत्र बार काउंसिल ऑफ यूपी में रजिस्टर्ड है, लेकिन वह पहले ही समाप्त हो चुका है। नियमों के अनुसार कुमार का नाम पठान द्वारा दायर वकालतनामे में नहीं है।

    “वकील का वकालतनामा करीम पठान, जो आवेदक- अभियुक्त की ओर से रिकॉर्ड पर दायर किया गया, उसमें अवनेंद्र कुमार का नाम या हस्ताक्षर नहीं दर्शाया गया, जिसका अर्थ है कि वकील के साथ कोई वकालतनामा नहीं है। ए. करीम पठान, जो बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के रोल पर प्रतीत होता है, जो उपरोक्त शर्त का उल्लंघन है।”

    तदनुसार अदालत ने BCMG को कुमार के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए कहा और मामले को जस्टिस कनिक की पीठ के समक्ष रखने की भी मांग की, जिसने पहले आरोपी को जमानत दे दी।

    केस टाइटल - मोइनोद्दीन गोल्डर अमीनोद्दीन गोल्डर बनाम महाराष्ट्र राज्य

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