MVAT Act के अंतर्गत स्लम्प सेल को माल की बिक्री नहीं माना जाता: बॉम्बे हाईकोर्ट

Amir Ahmad

22 Jun 2024 8:16 AM GMT

  • MVAT Act के अंतर्गत स्लम्प सेल को माल की बिक्री नहीं माना जाता: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि व्यापार हस्तांतरण समझौते (BTA) के अंतर्गत स्लम्प सेल को महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम (MVAT Act) के अंतर्गत माल की बिक्री नहीं माना जाएगा।

    जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी और जस्टिस जितेन्द्र जैन की खंडपीठ ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए बी.टी.ए. की अनुसूची 3.3 में निर्धारित अमूर्त परिसंपत्तियों की राशि के संबंध में BTA के भाग को याचिकाकर्ता की बिक्री का कारोबार मानते हुए टैक्स लगाना समीक्षा अधिकारी की ओर से पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण था।

    इस प्रकार BTA के संदर्भ में समीक्षा करने वाला प्राधिकारी अमूर्त वस्तुओं को किसी भी तरह से माल की बिक्री नहीं मान सकता, जिससे याचिकाकर्ता के बिक्री कारोबार के अंतर्गत आ सके।

    उठाया गया मुद्दा यह था कि क्या विभाग याचिकाकर्ता के बेस डोमेस्टिक फॉर्मूलेशन बिजनेस की बिक्री को महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनिय 2002 के प्रावधानों के तहत चलती चिंता (स्लंप सेल) के रूप में कर सकता है।

    वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान याचिकाकर्ता/करदाता ने एबॉट हेल्थकेयर के साथ व्यवसाय हस्तांतरण समझौता (BTA) किया, जिसके तहत एबॉट हेल्थकेयर को "बेस डोमेस्टिक फॉर्मूलेशन बिजनेस" को चलती चिंता के आधार पर बेचने, सौंपने, हस्तांतरित करने, हस्तांतरित करने और वितरित करने के लिए कुल नकद प्रतिफल के लिए भारतीय रुपये के बराबर 3.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया।

    BTA के तहत स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के सीमित उद्देश्य के लिए BTA की अनुसूची 3.3 के साथ अनुच्छेद 3 के अनुसार आंशिक प्रतिफल का विभाजन प्रदान किया गया।

    याचिकाकर्ता और एबॉट हेल्थकेयर ने बीटीए में संशोधन समझौता किया, जिसमें शेष मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों को शामिल किया गया, जिसके अनुसार व्यवसाय के अधिग्रहण के लिए देय प्रतिफल को बढ़ाकर 3.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया।

    MVAT Act की धारा 23 के तहत करदाता को वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए कर निर्धारण के अधीन किया गया। कर निर्धारण आदेश पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि BTA के तहत विचाराधीन और प्रभावी लेनदेन एक व्यवसाय के आधार पर एक व्यवसाय का हस्तांतरण था। इसलिए MVAT एक्ट के तहत मूल्य वर्धित कर के लिए पात्र नहीं था। MVAT Act के तहत वैट लगाने के उद्देश्य से व्यवसाय की बिक्री के लिए प्राप्त प्रतिफल को याचिकाकर्ता के टर्नओवर से बाहर रखा गया।

    लगभग दो वर्षों के बाद याचिकाकर्ता को वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए कर निर्धारण की समीक्षा करने का प्रस्ताव करते हुए एक कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया कि व्यवसाय हस्तांतरण को गलत तरीके से मंदी की बिक्री के रूप में अनुमति दी गई। नोटिस केवल इस आधार पर था कि स्टाम्प ड्यूटी उद्देश्यों के लिए नकद प्रतिफल का आवंटन बीटीए की अनुसूची 3.3 में प्रदान किया गया, जिसमें मूर्त, अमूर्त, चल और अचल संपत्तियों के लिए प्रतिफल शामिल था, जिसे याचिकाकर्ता की अवधि के लिए बिक्री के टर्नओवर के रूप में माना जाना चाहिए और कर के लिए पात्र होना चाहिए।

    करदाता ने तर्क दिया कि समीक्षा केवल स्टाम्प ड्यूटी उद्देश्यों के लिए और कानून में अनुमत के रूप में पार्टियों द्वारा प्रदान किए जा रहे कुल प्रतिफल के मदवार विभाजन के आधार पर आधारित थी। इसलिए व्यापार हस्तांतरण के हिस्से के रूप में हस्तांतरित संपत्तियों पर वैट नहीं लगाया जा सकता।

    संयुक्त आयुक्त ने MVAT Act की धारा 25 के तहत जारी नोटिस की पुष्टि की और आपत्तिजनक मांग नोटिस उठाया।

    विभाग ने तर्क दिया कि आदेश को MVAT Act 2002 की धारा 26 के तहत महाराष्ट्र बिक्री कर न्यायाधिकरण के समक्ष प्रभावी रूप से चुनौती दी जा सकती है। इसलिए वैकल्पिक उपाय समाप्त किए बिना दायर की गई रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। MVAT Act की धारा 26(6ए) के प्रावधानों के अनुसार अपील दायर करने से पहले कर का 10% पूर्व-जमा करना होता है और पूर्व-जमा से बचने के लिए याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर की है।

    अदालत ने निर्धारित किया कि यह आदेश गैरकानूनी था और समीक्षा करने वाली संस्था ने इसे जारी करने में अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया।

    केस टाइटल- पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य

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