कार चालक द्वारा ट्रक में पीछे से टक्कर मारने के पीछे कोई लापरवाही नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

Amir Ahmad

28 March 2024 3:12 PM IST

  • कार चालक द्वारा ट्रक में पीछे से टक्कर मारने के पीछे कोई लापरवाही नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

    Bombay High Court 

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि अगर किसी ट्रक की ब्रेक लाइट या टेललाइट काम नहीं कर रही है और कोई कार पीछे से उसमें टक्कर मारती है तो कार चालक टक्कर में योगदान देने वाली किसी भी लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है।

    जस्टिस शिवकुमार डिगे ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें मृतक को दुर्घटना के लिए 50% जिम्मेदार ठहराया गया था। अदालत ने मृतक कार चालक को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाकर लगभग दोगुना करके 29,40,000 रुपये कर दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    “बिना किसी ब्रेक लाइट या टेल लैंप के 70 फीट लंबे ट्रेलर को चलाना गंभीर लापरवाही है, लेकिन न्यायाधिकरण ने इन तथ्यों पर विचार नहीं किया। मृतक पर 50% योगदानात्मक लापरवाही तय की, जो गलत है। इसलिए मेरा मानना ​​है कि दुर्घटना दोषी ट्रेलर के चालक की एकमात्र लापरवाही के कारण हुई।”

    मामले की पृष्ठभूमि

    दावेदार का मामला यह है कि 12 जनवरी 2006 को रात करीब 8.30 बजे मृतक रविंद्र अपनी मारुति कार में नगर-पुणे राजमार्ग से शिकारपुर से सनसवाड़ी की ओर जा रहा था। रास्ते में बिना किसी पार्किंग या ब्रेक लाइट के पुणे की ओर जा रहे ट्रेलर ट्रक ने उसके ट्रेलर को सड़क के बीच में रोक दिया। ब्रेक लाइट के अभाव में कार ट्रेलर से टकरा गई और चालक की कई चोटों के कारण मृत्यु हो गई।

    न्यायाधिकरण ने 50% सहभागी लापरवाही के लिए कार्ड रिवर को जिम्मेदार ठहराया और परिवार को 15 लाख रुपये का मुआवजा दिया।

    बीमा कंपनी ने फैसले के खिलाफ अपील की, जिसमें दावा किया गया कि मृतक कार चालक दुर्घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था, क्योंकि उसने पीछे से ट्रक को टक्कर मारी थी। दावेदारों ने बढ़ा हुआ मुआवजा मांगा। दावेदारों ने तर्क दिया Bombay High CourtJustice Shivkumar DigeContributory NegligenceCompensationकि दोषी वाहन ट्रेलर ट्रक, 70 फीट लंबा था और रात में बिना किसी संकेतक के सड़क के बीच में रुका हुआ था।

    इसके अलावा बीमा कंपनी ने यह साबित करने के लिए आरटीओ अधिकारी की जांच नहीं की कि अपराधी ट्रक के चालक के पास प्रभावी और वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

    जस्टिस डिगे ने पाया कि ट्रेलर चालक ने मृतक की लापरवाही साबित करने के लिए गवाह बॉक्स में प्रवेश नहीं किया। न्यायालय ने बीमा कंपनी की इस बात के लिए भी आलोचना की कि वह ट्रेलर चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के अपने दावे को पुष्ट करने के लिए RTO के अधिकारियों की जांच करने में विफल रही।

    परिवार की आपत्ति स्वीकार करते हुए हाइकोर्ट ने दावा याचिका दायर करने की तिथि से 7.5% प्रति वर्ष ब्याज के साथ मुआवजे की राशि बढ़ाकर 29.4 लाख रुपये कर दी।

    बीमा कंपनी को न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अतिरिक्त गैर-आर्थिक मुआवजे के रूप में 45,000 रुपये की कटौती करने के बाद आठ सप्ताह के भीतर बढ़ी हुई राशि जमा करने का निर्देश दिया गया।

    केस टाइटल- द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मंगल रवींद्र दिवते

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