S. 397 CrPc | यदि पुनर्विचार न्यायालय संज्ञेय अपराध में पुलिस जांच के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर देता है तो एफआईआर रद्द नहीं होगी: बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ
Amir Ahmad
13 April 2024 3:07 PM IST
बॉम्बे हाइकोर्ट ने हाल ही में माना कि उसके पुनर्विचार क्षेत्राधिकार में न्यायालय सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत पुलिस को संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार दर्ज एफआईआर रद्द नहीं कर सकता।
जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे, जस्टिस एनजे जमादार और जस्टिस शर्मिला यू देशमुख की फुल बेंच ने कहा कि एफआईआर जांच एजेंसी की वैधानिक शक्ति है और यदि पुनर्विचार न्यायालय मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द करता है तो इसे रद्द नहीं किया जा सकता।
बेंच ने आगे कहा,
“एफआईआर का रजिस्ट्रेशन सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के लिए अनिवार्य रूप से परिणामी नहीं है। पुनरावृत्ति की कीमत पर ध्यान देना चाहिए कि संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट किए जाने पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करना पुलिस का वैधानिक कर्तव्य है। इसलिए सिद्धांत रूप में हम देसाई की इस दलील से सहमत होना मुश्किल पाते हैं कि एक बार सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच का निर्देश देने वाला आदेश रद्द कर दिया जाता है तो उसके बाद जो कुछ भी होता है, उसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।''
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जांच या अभियोजन को रद्द करने की शक्ति संविधान के तहत रिट अधिकार क्षेत्र या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों के दायरे में आती है, जिसका उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना या न्याय सुनिश्चित करना है। फुल बेंच ने माना कि सीआरपीसी की धारा 397 के तहत संशोधन एफआईआर दर्ज होने के बाद धारा 156(3) के तहत जांच का निर्देश देने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ प्रभावी उपाय नहीं है।
हालांकि, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद संशोधन का उपाय निरर्थक नहीं हो जाएगा और संशोधन न्यायालय के आदेश की अभी भी उपयोगिता होगी, क्योंकि हाइकोर्ट एफआईआर रद्द करने के लिए रिट याचिका पर विचार करते समय इसे ध्यान में रख सकता है।
बेंच ने इस संदर्भ में आगे कहा,
''यदि जांच पूरी होने से पहले ऐसा आदेश पारित किया जाता है तो जांच एजेंसी जांच के परिणाम को निर्धारित करने में इसे ध्यान में रख सकती है। यदि ऐसा आदेश पारित किया जाता है तो आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को संहिता के अनुसार संज्ञान लेने या जांच के दौरान उक्त आदेश का लाभ मिल सकता है। हाईकोर्ट रिट या अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के प्रयोग में एफआईआर और/या अभियोजन रद्द करने की प्रार्थना पर विचार करते समय पुनर्विचार न्यायालय के आदेश को भी उचित सम्मान दे सकता है।
अदालत ने सुझाव दिया कि पुनर्विचार न्यायालय द्वारा कोई निर्णय लेने से पहले उसे यह पुष्टि करनी चाहिए कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई या नहीं। इसने दो परिदृश्यों की पहचान की एफआईआर के पूर्व-पंजीकरण और पंजीकरण के बाद।
ऐसे परिदृश्य में जहां एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई है, अदालत ने माना कि पुनर्विचार न्यायालय को धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के प्रभावों पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी करना चाहिए। यह अंतरिम आदेश जांच एजेंसी को एफआईआर दर्ज करने और पुनर्विचार न्यायालय के निर्णय तक जांच को आगे बढ़ाने से रोकेगा।
अदालत ने कहा कि यदि एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है तो मजिस्ट्रेट के आदेश में गलती की प्रकृति प्रासंगिक हो जाती है। यदि जांच अभी भी जारी है तो पुनर्विचार न्यायालय आदेश में क्षेत्राधिकार संबंधी गलती पाए जाने पर एफआईआर के अनुसार आगे की कार्यवाही पर रोक लगा सकता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पुनर्विचार न्यायालय को क्षेत्राधिकार संबंधी गलतियों के आधार पर कार्यवाही पर रोक लगाने के अपने निर्णय के कारणों को दर्ज करना चाहिए।
न्यायालय ने कहा,
हालांकि यदि जांच आरोपपत्र दाखिल करने या न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के बिंदु तक आगे बढ़ गई है तो धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द करने के लिए पुनर्विचार न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम या अंतिम आदेश स्वचालित रूप से परिणामी अभियोजन रद्द नहीं करेगा।
न्यायालय ने उत्तर दिया कि कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (KDMC) के नगर आयुक्तों और अधिकारियों से जुड़े धोखाधड़ी के मामले के संबंध में एकल न्यायाधीश द्वारा एक संदर्भ रिट याचिकाओं का एक समूह है।
केडीएमसी के एक पूर्व नगर पार्षद ने मानेक कॉलोनी के पुनर्विकास के संबंध में शिकायत दर्ज की। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों और डेवलपर के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया,, जिसके परिणामस्वरूप कॉलोनी के रहने वालों के साथ पक्षपात हुआ।
शिकायत में आईपीसी की धारा 34 सपठित धारा 120बी, 420, 418, 415, 467, 448 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 9 और 13 के तहत अपराधों का हवाला दिया गया। कल्याण के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई।
हालांकि, आरोपी ने मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देते हुए पुनर्विचार आवेदन दायर किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने शिकायत खारिज करते हुए पुनर्विचार आवेदन स्वीकार कर लिया।
फुल बेंच की अदालत ने संघर्ष की पहचान की, जो तब उत्पन्न होता है, जब सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर रद्द करने के लिए रिट याचिकाओं और आवेदनों को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है कि सीआरपीसी की धारा 397 के तहत संशोधन धारा 156(3) के तहत आदेश के खिलाफ वैकल्पिक उपाय है, भले ही इसके कारण एफआईआर दर्ज हो गई हो और उसके बाद की कार्यवाही हो गई हो।
अदालत के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या सीआरपीसी की धारा 397 के तहत संशोधन एफआईआर दर्ज होने और उसके बाद की कार्यवाही के बाद भी सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच का निर्देश देने वाले आदेश के खिलाफ प्रभावी उपाय है और एफआईआर दर्ज होने के बाद संशोधन अदालत किस हद तक जांच में हस्तक्षेप कर सकती है।
ऐसे मामलों में जहां पुलिस की निष्क्रियता बनी रहती है या अप्रभावी जांच होती है, व्यक्ति धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के माध्यम से सहारा ले सकते हैं। यह प्रावधान मजिस्ट्रेट को जांच एजेंसी की निगरानी करने का अधिकार देता है, अगर जांच एजेंसी ने संज्ञेय अपराध का खुलासा होने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की है या एफआईआर दर्ज करने के बावजूद उचित और प्रभावी जांच नहीं की है।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आदेश केवल पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच करने के उनके वैधानिक कर्तव्य की याद दिलाता है। न्यायालय ने कहा कि धारा 156(3) के तहत आदेश रद्द करने से एफआईआर रजिस्ट्रेशन और जांच जैसी सभी बाद की कार्रवाइयां स्वतः ही निरस्त नहीं हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे आदेशों के बाद की जाने वाली कार्रवाइयां, जिनमें गिरफ्तारी, रिमांड, आरोपपत्र और न्यायालय का संज्ञान शामिल है, वैधानिक प्राधिकरण के तहत की जाती हैं।
न्यायालय ने याचिकाओं को आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित पीठों के समक्ष रखने का निर्देश दिया।
केस टाइटल - अरुण पी. गिध बनाम चंद्रप्रकाश सिंह और अन्य