मद्रास हाईकोर्ट ने तेल निगमों से कहा, एलपीजी गैस सिलेंडर डिलीवर करने वालों को मास्क, ग्लव्ज़ और सैनिटाइज़र उपलब्ध कराएं
मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में तेल निगमों के प्रबंधकों से कहा कि एलपीजी गैस सिलिंडर डिलीवर करने वालों को मास्क, ग्लव्ज़ और सैनिटाइज़र आदि मिल रहे हैं या नहीं, इसके लिए उन्हें इस बात की बीच-बीच में औचक जांच करनी चाहिए।
अदालत तमिलनाडु एलपीजी सिलिंडर डिलेवरी मैन्स एम्पलोई यूनियन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया था कि तेल कंपनियां और वितरक/एजेंसियां डिलीवरी करनेवालों को मास्क, ग्लव्ज़ सैनिटाइज़र आदि उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। यह भी कहा गया कि अगर गैस डिलीवरी करनेवाले किसी व्यक्ति की वायरस संक्रमण से मौत हो जाती है तो उसे ₹25 लाख का बीमा कवर भी दिया जाना चाहिए।
भारत सरकार ने इस बारे में यह कहा कि इस संबंध में ज़रूरी निर्देश सभी वितरकों को दिया जा चुका है। यह भी कहा गया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गैस डिलीवरी करनेवाले किसी व्यक्ति की वायरस संक्रमण से मौत की स्थिति में उसके परिजन को ₹5 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा, डिलीवरी करनेवालों को इस बीमारी से ग्रस्त होने पर इलाज के खर्च के लिए ₹1 लाख का बीमा कवर देने की घोषणा की है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लागाया है कि प्रभावी रोकथाम की व्यवस्था नहीं की गई है और ₹5 लाख और ₹1 लाख की जो राशि तय की गई है वह इस कार्य में लगे लोगों की मेहनत और परेशानी को देखते हुए ना काफ़ी है।
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