क्या राज्य पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी राजस्व क्षेत्रों में नए जिले बना सकता है? सुप्रीम कोर्ट 20 फरवरी को सुनवाई करेगा

Update: 2023-01-04 06:09 GMT

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 20 फरवरी को मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करेगा। इसमें कहा गया था कि राज्य सरकार के पास "पहाड़ी क्षेत्रों" और "मैदानी राजस्व क्षेत्रों" में नए जिले बनाने के लिए पर्याप्त शक्ति है।

2016 में, राज्य सरकार ने मणिपुर सरकार (आवंटन) नियम 2009 के व्यवसाय के नियम 30 के तहत एक अधिसूचना जारी की। इसमें सात नए जिले बनाए गए, जिनमें से पांच प्रस्तावित जिले कांगपोकपी, टेंग्नौपाल, कामजोंग, फेरज़ावल और नोनी पहाड़ी क्षेत्रों का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। और शेष दो जिले, काचिंग और जिरिबाम, मैदानी राजस्व क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ के समक्ष एडवोकेट शिवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि यह मामला काफी प्रासंगिक है।

द्विवेदी ने तर्क दिया,

"मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल है कि राज्य के पास पहाड़ी क्षेत्रों में नए जिले बनाने की शक्ति है या नहीं।"

खंडपीठ ने रिज्वाइंडर दाखिल करने के लिए 3 फरवरी तक का समय दिया और पक्षों से अगली सुनवाई से पहले अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा।

याचिका के अनुसार, 2016 की अधिसूचना अवैध है क्योंकि राज्य सरकार के पास नियमों के नियम 30 के तहत इसे जारी करने की कोई कानूनी क्षमता और अधिकार क्षेत्र नहीं है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि नियम आंतरिक विभागीय कार्यों के आवंटन के लिए केवल एक प्रक्रियात्मक कोड हैं और विधायी विषयों के मामलों पर शक्ति प्रदान करने के लिए कानूनी उपकरण नहीं हैं।

याचिका में कहा गया है,

"पहाड़ी क्षेत्रों में नए स्वायत्त जिलों की सीमा बनाने या बदलने या मैदानी राजस्व क्षेत्रों में नए जिलों, नए उपखंडों और नई तहसीलों को बनाने, बदलने, समाप्त करने की स्थिति में, उस आशय की अलग-अलग अधिसूचनाएं प्रतिवादी द्वारा जारी की जा सकती हैं। राज्य के पास मणिपुर सरकार के कार्य (आवंटन) नियम, 2009 के नियम 30 के तहत पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी राजस्व क्षेत्र दोनों में नए जिले बनाने के लिए एक आम एकल अधिसूचना जारी करने के लिए ऐसा कोई व्यापक कानूनी अधिकार क्षेत्र या क्षमता नहीं है।“

एसएलपी ने कहा कि हाईकोर्ट ने 2019 के आदेश को यांत्रिक रूप से पारित करके, जनजातीय स्वायत्तता की बुनियादी संवैधानिक योजना की अनदेखी और पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी राजस्व क्षेत्रों के बीच शक्ति के पृथक्करण की अनदेखी की, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 371 सी और मणिपुर विधानसभा (पहाड़ी क्षेत्र समिति) आदेश, 1972 के तहत विचार किया गया था।

इसके अलावा, इसने बताया कि नए राजस्व जिलों के निर्माण के लिए किसी भी विधान में कानूनों की कोई मंजूरी नहीं है।

प्रासंगिक प्रश्न जिस पर उच्च न्यायालय उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करने में विफल रहा, वह यह है कि क्या पहाड़ी क्षेत्रों के स्वायत्त जिलों को विभाजित किया जा सकता है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित विधान सभा की समिति के साथ अनिवार्य परामर्श के बिना प्रतिमान जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो सकता है।

याचिका में आगे कहा गया है कि शुरू से ही कानून और अधिनियमों का पैटर्न स्पष्ट करता है कि पहाड़ी क्षेत्र एक संवेदनशील चिंता है और विधायिका ने हमेशा विशेष स्वायत्तता प्रदान करके इसे बचाने का प्रयास किया है।

केस टाइटल: ऑल तांगखुल युवा परिषद/तंगखुल मायर नगला लांग (टीएमएनएल) और अन्य बनाम मणिपुर और अन्य राज्य | एसएलपी(सी) सं. 22428/2019 XIV


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