हाथरस कांड | पीड़िता के परिवार का अभी भी नहीं हुआ पुनर्वास, सीआरपीएफ सुरक्षा गार्डों की वजह से हो रही है असुविधा: इलाहाबाद हाईकोर्ट को दी गई जानकारी

LiveLaw News Network

22 July 2024 3:37 PM IST

  • हाथरस कांड | पीड़िता के परिवार का अभी भी नहीं हुआ पुनर्वास, सीआरपीएफ सुरक्षा गार्डों की वजह से हो रही है असुविधा: इलाहाबाद हाईकोर्ट को दी गई जानकारी

    इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया गया है कि हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में पीड़िता के परिवार के सदस्यों को अभी तक किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर पुनर्वासित नहीं किया गया है, जबकि न्यायालय ने जुलाई 2022 में उनके पुनर्वास के लिए आदेश जारी किया था।

    जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ को यह भी बताया गया कि सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण पीड़िता के परिवार को अपने दैनिक आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

    सुरक्षा जोखिम को देखते हुए, न्यायालय को सूचित किया गया कि सीआरपीएफ के जवान पीड़िता के परिवार के सदस्यों के साथ हर जगह जाते हैं, चाहे वे कुछ खरीदने के लिए बाजार जाएं, डॉक्टर से मिलें या अपने बच्चों को स्कूल ले जाएं।

    पीठ को यह भी बताया गया कि सीआरपीएफ के जवान पहले परिवार के लिए परिवहन प्रदान करते थे। हालांकि, अब परिवार को सीआरपीएफ कर्मियों के साथ रहते हुए अपने परिवहन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यह नई आवश्यकता परिवार पर एक महत्वपूर्ण वित्तीय और रसद बोझ डालती है, जिससे उनका जीवन और अधिक कठिन हो जाता है।

    यह भी दलील दी गई कि पीड़ित परिवार को गाजियाबाद या नोएडा जैसे किसी भी जिले में किसी भी उपयुक्त स्थान पर पुनर्वासित नहीं किया गया है।

    इन दलीलों के आलोक में, न्यायालय ने डिप्टी सॉलिसिटर जनरल श्री एस.बी. पांडे को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि परिवार के परिवहन के संबंध में पिछली व्यवस्था तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि पीठ इस मुद्दे पर पूरी तरह से विचार नहीं कर लेती।

    इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि वह 29-30 सितंबर, 2020 की रात को दाह संस्कार के मुद्दे के गुण-दोष पर मामले की सुनवाई शुरू करना चाहता था। हालांकि, यह देखते हुए कि वकील को अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, न्यायालय ने पिछले आदेशों में संदर्भित मुख्य मुद्दे को संबोधित करने के लिए मामले की सुनवाई 31 जुलाई, 2024 को पुनर्निर्धारित की।

    इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कहा कि वह 26 जुलाई, 2022 के अपने आदेश के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा, ताकि किसी भी गैर-अनुपालन के कारणों का निर्धारण किया जा सके और आगे क्या कार्रवाई आवश्यक है।

    यहां यह ध्यान देने योग्य है कि 26 जुलाई, 2022 के अपने आदेश में, न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को हाथरस सामूहिक बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्यों में से एक को उनकी योग्यता के अनुरूप सरकारी या सरकारी उपक्रम के तहत रोजगार देने पर विचार करने का निर्देश दिया था।

    पीठ ने सरकार को उनके सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास और बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हाथरस के बाहर राज्य के भीतर किसी अन्य स्थान पर उनके पुनर्वास पर विचार करने का निर्देश दिया।

    महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले साल अगस्त में, हाईकोर्ट को बताया गया था कि हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या पीड़िता के परिवार के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक उनमें से एक (परिवार के सदस्यों) को रोजगार देने और उन्हें राज्य में किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के एचसी के जुलाई 2022 के आदेश का पालन नहीं किया है।

    केस टाइटलः सम्मानजनक और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार/दाह संस्कार के अधिकार के विरुद्ध स्वप्रेरणा से लिया गया मुकदमा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एवं अन्य के माध्यम से।

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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