केवल अधिक कीमत मिलने की उम्मीद पर वैध नीलामी रद्द नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाइकोर्ट

Amir Ahmad

8 Jan 2024 7:14 AM GMT

  • केवल अधिक कीमत मिलने की उम्मीद पर वैध नीलामी रद्द नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाइकोर्ट

    इलाहाबाद हाइकोर्ट ने ईवा एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि केवल उच्च प्रस्ताव प्राप्त करने की संभावना पर नई नीलामी नहीं की जा सकती है।

    जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद कमर हसन रिज़वी की खंडपीठ ने उच्च आरक्षित मूल्य पर नई नीलामी के लिए कंपनी न्यायाधीश के आदेश को रद्द करते हुए कहा,

    “वर्तमान मामले में यह विवाद में नहीं है कि नीलामी नोटिस को व्यापक रूप से प्रकाशित किया गया। कोई भी कंपनी न्यायाधीश के पास यह शिकायत लेकर नहीं आई कि नीलामी को व्यापक रूप से प्रसारित नहीं किया गया या किसी को अपनी बोली जमा करने से रोका गया। कंपनी न्यायाधीश के समक्ष कोई ऊंची बोली नहीं रखी गई। नीलामी नोटिस के प्रकाशन या नीलामी के संचालन में अन्यथा कोई दुर्बलता नहीं दिखाई गई है। यह इस पृष्ठभूमि में है कि हम अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली की अनदेखी करने और मामले में नई बोली लगाने के निर्देश देने में कंपनी न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत होने के इच्छुक नहीं हैं।”

    मामले की पृष्ठभूमि

    नीलाम की जाने वाली संपत्ति के लिए आरक्षित मूल्य कंपनी न्यायाधीश द्वारा 9,65,55,205 रुपये निर्धारित की गई थी। तीन बोलीदाताओं ने आधिकारिक परिसमापक के समक्ष अपनी बोलियाँ प्रस्तुत कीं। अपीलकर्ता ने सबसे अधिक बोली 11,68,41,205 रुपये लगाई। आधिकारिक परिसमापक ने कंपनी न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता की उच्चतम बोली को स्वीकार करने के लिए आवेदन के साथ कार्यवाही प्रस्तुत की।

    इसके बाद कंपनी न्यायाधीश ने तीन बोलीदाताओं को बातचीत के लिए बुलाया, जहां उनमें से प्रत्येक अपनी बोली पर अड़े रहे। इसके बाद कंपनी न्यायाधीश ने आरक्षित मूल्य को संशोधित करके नए सिरे से नीलामी की कार्यवाही करने का आदेश दिया, जो अपीलकर्ता द्वारा 11,68,41,205 रुपये लगाई गई बोली थी।

    ईवा एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि कंपनी न्यायाधीश ने नई नीलामी का आदेश देकर गलती की थी, जब अपीलकर्ता की बोली निर्धारित न्यूनतम राशि से बहुत अधिक थी। यह तर्क दिया गया कि जब तक नीलामी धोखाधड़ी से दूषित न हो, बिना किसी औचित्य के नई नीलामी का आदेश नहीं दिया जा सकता।

    प्रतिवादी के वकील ने कहा कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ता ने सबसे ऊंची बोली लगाई थी, उसे नीलामी संपत्ति पर अनिश्चितकालीन अधिकार नहीं मिल जाता है। आगे यह तर्क दिया गया कि कंपनी न्यायाधीश सुरक्षित लेनदारों के लिए उच्च राजस्व सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि नीलामी प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई थी। अपने तर्कों के समर्थन में, वकील ने पंजाब राज्य और अन्य बनाम मेहर दीन और नगर समिति, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा बनाम जय नारायण एंड कंपनी और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया।

    हाई कोर्ट का फैसला

    अदालत ने पाया कि सुरक्षित ऋणदाताओं के लिए राजस्व बढ़ाने के लिए तीन बोलीदाताओं को बातचीत के लिए बुलाने में कोई त्रुटि नहीं हुई। आगे यह देखा गया कि बोली लगाने वाले बोली से ही पीछे नहीं हटे, बल्कि बातचीत के समय परस्पर बोली से पीछे हट गए और अपनी मूल बोलियों पर अड़े रहे।

    अदालत ने पाया कि आरक्षित मूल्य बढ़ाते समय कंपनी न्यायाधीश द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया। न्यायालय ने पाया कि प्रारंभिक आरक्षित मूल्य की घोषणा और नीलामी आयोजित करने के बीच कोई असामान्य समय अंतर नहीं था और किसी तीसरे पक्ष द्वारा नीलामी के बारे में जानकारी की कमी के बारे में कोई शिकायत नहीं उठाई गई थी।

    यदि बोली लगाने वालों ने बातचीत के चरण में अधिक कीमत की पेशकश करने से इनकार कर दिया या परस्पर बोली लगाने का अपना अधिकार वापस ले लिया, तो अन्यथा कोई अपराध नहीं किया जा सकता था।

    अदालत ने कहा,

    “नीलामी में बोलियां आमंत्रित करने का उद्देश्य और उद्देश्य संपत्ति के लिए सर्वोत्तम मूल्य सुरक्षित करना है। ऐसे उद्देश्यों के लिए नीलामी नोटिस को व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि नीलामी की जाने वाली संपत्ति के लिए सर्वोत्तम प्रस्ताव प्राप्त हो सकें। नीलामी प्रक्रिया के साथ पवित्रता की भावना जुड़ी होती है और केवल वैध कारणों से ही कानून के अनुसार आयोजित नीलामी में उच्चतम बोलियों को खारिज किया जा सकता है।''

    ईवा एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, कोर्ट ने माना कि कारण किसी भी निर्णय की आत्मा हैं और न्यायिक आदेश में मौजूद होने चाहिए।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,

    “इस प्रकार, परिसमापक की केवल यह अपेक्षा कि इससे भी अधिक कीमत प्राप्त की जा सकती है, अन्यथा वैध नीलामी को रद्द करने और नीलामी के दूसरे दौर में जाने का कोई अच्छा आधार नहीं हो सकता है। इस तरह की कार्रवाई से न केवल टाले जा सकने वाले खर्चे बढ़ेंगे, बल्कि नीलामी प्रक्रिया की विश्वसनीयता भी खत्म हो जाएगी।"

    अदालत ने कहा कि यद्यपि यह सिद्धांत तय है कि उच्चतम बोली लगाने वाले के पास कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं है, उच्चतम बोली स्वीकार न करने के कारणों पर गौर किया जाना चाहिए। तदनुसार, पंजाब राज्य और अन्य बनाम मेहर दीन में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं है।

    अदालत ने माना कि क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने नीलामी विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में कोई शिकायत नहीं उठाई और अपीलकर्ता की बोली से अधिक की कोई बोली कंपनी न्यायाधीश के समक्ष नहीं रखी गई, इसलिए नई बोली लगाने का निर्देश देने वाला आदेश टिकाऊ नहीं है।

    उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने मामले पर पुनर्विचार करने के लिए मामले को वापस कंपनी न्यायाधीश के पास भेज दिया।

    केस टाइटल- एम/एस फ्लेवुरो फूड्स प्रा. लिमिटेड बनाम आधिकारिक परिसमापक और अन्य।

    अपीलकर्ता के लिए वकील: अमित सक्सेना वरिष्ठ अधिवक्ता, कुणाल शाह द्वारा सहायता प्रदान की गई

    प्रतिवादी के वकील: राजनाथ एन. शुक्ला।

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