किसी गवाह द्वारा दिए गए सबूतों को सिर्फ इसलिए पूरी ठुकराया नहीं जा सकता क्योंकि यह अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया10 May 2021 10:47 AM IST