विशिष्ट निष्पादन मुकदमे में अनुवर्ती क्रेता, यद्यपि 'आवश्यक पक्ष' नहीं, फिर भी उसे 'उचित पक्ष' के रूप में पक्षकार बनाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट2 May 2025 4:33 PM IST