किसी नियम या कानून को पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता जब तक कि वह इसके विपरीत व्यक्त या जाहिर इरादा व्यक्त नहीं करता : सुप्रीम कोर्ट7 Sept 2021 11:11 AM IST