BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 की धारा 3 और 5 को निरस्त करने वाला फैसला वापस लिया

Shahadat

18 Oct 2024 12:32 PM IST

  • BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 की धारा 3 और 5 को निरस्त करने वाला फैसला वापस लिया

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (अक्टूबर) को यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड में अपने 2022 का फैसला वापस लिया, जिसमें बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 की धारा 3(2) और 5 को असंवैधानिक करार दिया गया था।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका स्वीकार करते हुए फैसले को वापस ले लिया।

    पीठ ने कहा कि मूल कार्यवाही में असंशोधित बेनामी लेनदेन अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिकता को कभी नहीं उठाया गया। मामले की मूल सुनवाई करने वाली पीठ द्वारा तैयार किया गया एकमात्र प्रश्न यह था कि "क्या बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988, जिसे बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित किया गया है, का भावी प्रभाव है।" हालांकि, पीठ ने अपने निष्कर्ष में माना कि असंशोधित अधिनियम के प्रावधान (धारा 3 और 5) असंवैधानिक थे।

    पीठ ने नोट किया,

    "यह निर्विवाद है कि असंशोधित अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को कोई चुनौती नहीं दी गई। यह प्रश्न के निर्माण से स्पष्ट है। मामले के इस दृष्टिकोण में पुनर्विचार की अनुमति दी जानी चाहिए। यह सामान्य कानून है कि किसी वैधानिक प्रावधान की वैधता को चुनौती देने पर लाइव लिस या प्रतियोगिता की अनुपस्थिति में निर्णय नहीं लिया जा सकता। संवैधानिक वैधता के मुद्दे को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया।"

    पुनर्विचार याचिका स्वीकार करते हुए पीठ ने निर्णय को वापस ले लिया और पीठ द्वारा नए सिरे से निर्णय के लिए सिविल अपील को बहाल कर दिया।

    सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि पुनर्विचार पीठ प्रावधानों की वैधता पर कुछ नहीं कह रही है। मामले को नए सिरे से विचार के लिए छोड़ दिया गया।

    केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि फैसले से ही यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों में से किसी ने भी असंवैधानिकता के बारे में कोई तर्क नहीं दिया। उन्होंने कहा कि फैसले ने असंशोधित प्रावधानों को खारिज कर दिया, हालांकि उन्हें 2016 में संशोधित किया गया था।

    मूल फैसला तत्कालीन सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने सुनाया था। फैसले में यह भी कहा गया था कि बेनामी अधिनियम में 2016 के संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होगा।

    मूल निर्णय में कहा गया,

    "1988 अधिनियम की धारा 2(ए) और धारा 5 (जब्ती कार्यवाही) के साथ धारा 3 (आपराधिक प्रावधान) अत्यधिक व्यापक, असंगत रूप से कठोर है। पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना संचालित होती है। ऐसे प्रावधान जन्मजात कानून थे और उनका कभी उपयोग ही नहीं किया गया। इस प्रकाश में, यह न्यायालय पाता है कि 1988 अधिनियम की धारा 3 और 5 शुरू से ही असंवैधानिक हैं।"

    मामला: यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड | आर.पी.(सी) संख्या 359/2023

    Next Story