PMLA के तहत गिरफ्तार व्यक्ति ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की, केजरीवाल के मामले का दिया हवाला
Shahadat
6 Nov 2024 9:31 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष प्रसाद यादव नामक व्यक्ति की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के उद्देश्य से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम/अस्थायी जमानत की मांग करने वाली उनकी रिट याचिका खारिज किए जाने का विरोध किया गया।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को यादव की चुनौती पर यह आदेश पारित किया, जबकि मौखिक रूप से निर्देश दिया कि उनके झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के दावे के समर्थन में सबूत दिखाए जाएं।
ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शुरू में 19 एफआईआर दर्ज की गईं। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2023 में FIR के आधार पर ECIR दर्ज की।
आरोपियों के खिलाफ आरोप यह था कि वे ई-ट्रांजिट चालान जारी किए बिना अवैध रेत खनन में लगे हुए थे और सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे थे। यह भी दावा किया गया कि आरोपी ने कथित अपराधों को अंजाम देकर अपराध की आय अर्जित की। जांच पूरी करने के बाद ED ने यादव (और 2 अन्य) के खिलाफ शिकायत दर्ज की और विशेष अदालत ने इसका संज्ञान लिया।
यादव को 9 मार्च, 2024 को ED ने गिरफ्तार किया और वह वर्तमान में पटना जेल में बंद है। जाहिर है, यादव ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया और चुनाव प्रचार करने के लिए पटना हाईकोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की। हालांकि, चुनाव की तारीख (13 नवंबर) से पहले उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की संभावना कम हो गई। ऐसे में यादव ने हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया।
हाईकोर्ट ने कहा,
"यह स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता ने पहले ही इस न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत याचिका दायर की है, जो अभी भी लंबित है। इस तथ्य को जानते हुए याचिकाकर्ता ने चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत के लिए वर्तमान आपराधिक रिट आवेदन दायर किया। इसलिए इस पीठ के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई आदेश पारित करना उचित नहीं है।"
बर्खास्तगी आदेश की आलोचना करते हुए यादव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
यह जोड़ना उचित होगा कि 2019 में यादव ने झारखंड के चतरा लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।
यादव द्वारा दिए गए तर्क
यादव ने अपनी याचिका में दावा किया कि वह कोडरमा निर्वाचन क्षेत्र से झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि, हाईकोर्ट ने चुनाव से पहले उनकी रिहाई का आदेश देने से इनकार किया, केवल इस आधार पर कि उनकी जमानत याचिका पहले से ही लंबित है। हालांकि चुनाव से पहले उस पर सुनवाई की संभावना नहीं है।
"वास्तव में यह याचिकाकर्ता के लिए कम राहत देने के समान है, खासकर तब, जब चुनाव समाप्त होने से पहले याचिकाकर्ता की जमानत याचिका के सूचीबद्ध होने की कोई संभावना नहीं है।"
यादव ने आगे कहा कि PMLA की प्रकृति को देखते हुए प्रतिस्पर्धी पक्ष द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले गढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए जमानत की अंतरिम राहत दी जानी चाहिए।
"PMLA की कठोर प्रकृति और जमानत के लिए दोहरी शर्त को ध्यान में रखते हुए, जिसके खिलाफ इस माननीय न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका पहले से ही विचाराधीन है, झूठे/मनगढ़ंत मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उन्हें उलझाकर, प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों/पार्टियों द्वारा प्रतिस्पर्धा को खारिज करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।"
अपनी प्रार्थनाओं के समर्थन में यादव अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय में दिए गए निर्णय का हवाला देते हैं, जहां आम आदमी पार्टी के प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही अंतरिम जमानत दी गई। ट्रायल कोर्ट में नहीं भेजा गया।
केस टाइटल: सुभाष प्रसाद यादव बनाम भारत संघ और अन्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 15145/2024