Farmers Protest | प्रदर्शनकारी किसान की मौत की न्यायिक जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार
Shahadat
14 March 2024 10:49 AM IST
हरियाणा सरकार ने पंजाब-हरियाणा सीमा पर 21 फरवरी को जान गंवाने वाले प्रदर्शनकारी किसान शुभकरण सिंह की मौत की न्यायिक जांच के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक विशेष अनुमति याचिका दायर की।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध मामले के विवरण के अनुसार, वर्तमान अपील 11 मार्च को दायर की गई। हालांकि, यह अभी भी दोष सूची में है। दूसरे शब्दों में रजिस्ट्री ने इसे लिस्टिंग के लिए मंजूरी नहीं दी।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश में एक्टिंग चीफ जस्टिस (एसीजे) जीएस संधावालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी ने कहा कि जांच "स्पष्ट कारणों से" पंजाब या हरियाणा को नहीं सौंपी जा सकती है। हाईकोर्ट ने तीन सदस्यीय समिति का भी गठन किया, जिसमें रिटायर्ड हाईकोर्ट जज और हरियाणा और पंजाब के एडीजीपी रैंक के दो अधिकारी शामिल हैं।
न्यायालय ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जयश्री ठाकुर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया, जिनकी सहायता पंजाब के एडीजीपी प्रमोद बान और हरियाणा के एडीजीपी अमिताभ सिंह ढिल्लों करेंगे।
पीठ ने हरियाणा सरकार से यह भी सवाल किया कि हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर किस तरह की गोलियों और छर्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनसे इस पर विवरण देने को कहा।
राज्यों द्वारा दायर हलफनामे पर गौर करते हुए कोर्ट ने कहा कि मौत जाहिर तौर पर अत्यधिक पुलिस बल का मामला है। इसने प्रदर्शनकारी की मौत पर एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए पंजाब पुलिस की भी खिंचाई की, क्योंकि घटना 21 फरवरी को हुई थी और एफआईआर 28 फरवरी को दर्ज की गई।
हाईकोर्ट के समक्ष एएसजी सत्यपाल जैन ने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ या दिल्ली में, जहां भी वे चाहें, किसान नेताओं के साथ चर्चा के लिए तैयार है। कुछ उपचारात्मक उपाय पहले ही किए जा चुके हैं।
किसान अन्य चीजों के अलावा एमएसपी की गारंटी वाले कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस/अर्धसैनिक बल ने आंसू गैस की भारी गोलाबारी की और धुएं से बचने के लिए प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिसमें शुभकर्ण सिंह की मौत हो गई।
याचिका में केंद्र और राज्य को आंसू गैस के गोले, पेलेट गन और रबर, पुलिस और अर्ध-सैन्य बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली वास्तविक गोलियों का पूरा डेटा रिकॉर्ड पर रखने के निर्देश जारी करने की भी मांग की गई, जिससे अदालत यह सुनिश्चित कर सके कि क्या पुलिस/अर्धसैनिक बलों द्वारा अपने ही देशवासियों पर प्रयोग किया गया बल उचित है, या अंधाधुंध और अमानवीय है।"
याचिकाकर्ता ने कहा,
"हरियाणा पुलिस/अर्धसैनिक बलों ने प्रदर्शनकारियों पर आतंक फैलाया है, वह भी पंजाब के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद।"
याचिका में आगे कहा गया,
"अधिकार क्षेत्र के मुद्दों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन पर पंजाब पुलिस और प्रशासन की चुप्पी भी आश्चर्यजनक है। आज तक कोई आधिकारिक जानकारी रिकॉर्ड पर नहीं आई कि क्या डीजीपी पंजाब या मुख्य सचिव पंजाब ने पंजाब के निवासियों और पंजाब के अधिकार क्षेत्र के भीतर अतिरिक्त बलों का उपयोग करने के लिए अपने काउंटर पार्ट के साथ इस संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज कराई।“
केस टाइटल: हरियाणा राज्य बनाम उदय प्रताप सिंह |डायरी नंबर 11369-2024