पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत स्तर पर आरटीआई एक्ट के कार्यान्वयन पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा, ग्रामीणों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया

Avanish Pathak

23 Aug 2024 3:42 PM IST

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत स्तर पर आरटीआई एक्ट के कार्यान्वयन पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा, ग्रामीणों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक और विशेष सचिव को ग्राम पंचायत स्तर पर आरटीआई अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया है, जिसमें अनुदान/निधि प्राप्ति और उसके उपयोग के बारे में प्रासंगिक जानकारी अपलोड करना शामिल है।

    कोर्ट ने प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए राज्य लोक सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) की नियुक्ति के बारे में भी जानकारी मांगी है।

    जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ग्रामीणों को हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उन्हें "संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त/उपयोग किए गए अनुदान/निधि" के बारे में आरटीआई के तहत जानकारी प्रदान नहीं की जाती है।

    न्यायाधीश ने कहा,

    "ग्रामीण निवासियों के उत्पीड़न का एक प्रमुख कारण यह है कि हरियाणा राज्य में किसी भी ग्राम पंचायत के लिए कोई एसपीआईओ नियुक्त नहीं किया गया है, जबकि ये लोकतांत्रिक संस्थाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(डी) और 243-बी के अनुसार जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं।"

    अदालत ने कहा, "इस प्रकार, प्रथम दृष्टया, यह मानने में कोई संकोच नहीं होगा कि ग्राम पंचायत "सार्वजनिक प्राधिकरण" होने के नाते आरटीआई अधिनियम की धारा 5 के तहत विधिवत रूप से कवर की जाएगी।"

    न्यायालय ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण भी दिया, जहां संबंधित पंचायत सचिवों को आरटीआई अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एसपीआईओ के रूप में नियुक्त किया गया है और नागरिक आवश्यक शुल्क यानी 1 रुपये प्रति पृष्ठ का भुगतान करने के बाद सादे कागज पर पंचायत सचिव को आवेदन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और दस्तावेजों की फोटोकॉपी प्राप्त कर सकते हैं।

    हाईकोर्ट ने ये टिप्पणियां भगवत दयाल की एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिन्होंने राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का निर्देश मांगा था, जिसके तहत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उनकी दूसरी अपील खारिज कर दी गई थी।

    दयाल ने 2019 में आरटीआई अधिनियम के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें ग्राम पंचायत-हरिपुर, जिला फरीदाबाद द्वारा 2015 से 2019 तक प्राप्त की गई और विकास कार्यों पर खर्च की गई वार्षिक राशि के बारे में कुछ जानकारी मांगी गई थी।

    अदालत ने कहा कि "यह पाया गया है कि गांव के निवासी संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त/उपयोग किए गए अनुदानों/निधियों के बारे में समान जानकारी मांग रहे हैं और हमेशा, संबंधित विभाग द्वारा किसी न किसी बहाने से आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न अनावश्यक रिट याचिकाएं दायर की जाती हैं।"

    इस मुद्दे के महत्व को देखते हुए न्यायालय ने हरियाणा राज्य को ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त एंड सचिव और ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक एंड विशेष सचिव के माध्यम से प्रतिवादी बनाया। नोटिस जारी करते हुए न्यायालय ने उन्हें "अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों का संकेत दिया गया हो, जिसमें अनुदानों/निधियों की प्राप्ति और उनके उपयोग के बारे में प्रासंगिक जानकारी अपलोड करना और प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एसपीआईओ की नियुक्ति करना शामिल है।"

    न्यायालय ने यह कहते हुए कि निर्धारित तिथि से पहले आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए, मामले को 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

    केस टाइटलः भगवत दयाल बनाम राज्य सूचना आयोग एंड अन्य

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