आपराधिक शिकायतों में संशोधन पर न्यायिक दृष्टिकोण: S.R. सुकुमार बनाम S. सुनाद रघुराम

Himanshu Mishra

14 Nov 2024 8:40 PM IST

  • आपराधिक शिकायतों में संशोधन पर न्यायिक दृष्टिकोण: S.R. सुकुमार बनाम S. सुनाद रघुराम

    S.R. सुकुमार बनाम S. सुनाद रघुराम (2015) के इस मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code या CrPC) के तहत शिकायतों में संशोधन (Amendment) के अधिकार पर महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किया।

    इस मामले ने यह समझाया कि शिकायतों में संशोधन कब किया जा सकता है, विशेषकर तब जब ऐसे संशोधन की आवश्यकता हो और मजिस्ट्रेट ने अभी अपराध (Offense) का संज्ञान (Cognizance) न लिया हो। यह निर्णय समझने में अहम है कि न्यायालय की संशोधन की शक्ति (Power) कितनी है, उसकी सीमाएं क्या हैं, और इसका आरोपी (Accused) पर क्या प्रभाव हो सकता है।

    विचाराधीन (Considered) कानूनी प्रावधान (Legal Provisions)

    इस मामले में मुख्य रूप से CrPC की धारा (Section) 200, 190, 202, और 204 पर विचार किया गया। धारा 200 में शिकायत पर मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान (Cognizance) लेने की प्रक्रिया का प्रावधान है।

    इस प्रावधान के अनुसार शिकायतकर्ता (Complainant) और गवाहों (Witnesses) को शपथ (Oath) के तहत जांचा जाना चाहिए।

    धारा 202 में मजिस्ट्रेट को प्रक्रिया जारी करने को स्थगित (Postpone) करने का अधिकार दिया गया है ताकि वह यह जांच कर सके कि क्या आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार (Sufficient Grounds) है। धारा 204 में मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि अगर उसे प्रथम दृष्ट्या (Prima Facie) मामला बनता नजर आए, तो वह सम्मन (Summon) जारी कर सकता है।

    मुख्य न्यायिक व्याख्याएँ (Key Judicial Interpretations)

    S.R. सुकुमार के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने "संज्ञान" (Cognizance) शब्द को स्पष्ट किया। कोर्ट ने बताया कि शिकायत को जमा करने मात्र से संज्ञान लेना नहीं माना जाता, बल्कि इसमें शिकायत की जांच के लिए मजिस्ट्रेट का न्यायिक मन (Judicial Mind) लगाना शामिल है।

    कोर्ट ने यह भी समझाया कि केवल शिकायत दर्ज कर देने से मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया है, ऐसा नहीं माना जा सकता; इसके लिए मजिस्ट्रेट को शिकायत में लगे आरोपों की जांच करनी होगी ताकि यह समझ सके कि अपराध का कोई आधार (Basis) है या नहीं।

    महत्वपूर्ण निर्णयों का संदर्भ (Reference to Important Judgments)

    कोर्ट ने नरसिंह दास तपड़िया बनाम गोवर्धन दास पर्तानी (2000) के फैसले का सहारा लिया, जिसमें यह कहा गया कि शिकायत दर्ज करना संज्ञान लेने के बराबर नहीं है।

    इसी प्रकार, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह (2012) में यह स्पष्ट किया गया कि संज्ञान का अर्थ है कि मजिस्ट्रेट इस पर विचार करे कि क्या किसी मामले में न्यायिक (Judicial) कार्यवाही की आवश्यकता है।

    एस.के. सिन्हा बनाम वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (2008) में भी इसे दोहराया गया और कहा गया कि संज्ञान का कोई रहस्यमय अर्थ नहीं है; यह मात्र वह बिंदु है जहां अदालत (Court) किसी अपराध को मान्यता देती है और कार्यवाही प्रारंभ करने का इरादा करती है।

    शिकायतों में संशोधन (Amendment of Complaint): कोर्ट का विश्लेषण (Court's Analysis)

    इस मामले का एक मुख्य प्रश्न था कि क्या शिकायत में संशोधन किया जा सकता है। कोर्ट ने यह माना कि CrPC में संशोधन का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर संशोधन से सिर्फ सुधार (Curable Infirmities) करना है और यह आरोपी को नुकसान नहीं पहुँचाता, तो संशोधन की अनुमति दी जा सकती है।

    उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम मोदी डिस्टिलरी (1987) के मामले में भी इसी सिद्धांत का पालन किया गया था, जहाँ कोर्ट ने यह कहा कि मामूली त्रुटियों को सुधारने के लिए संशोधन की अनुमति दी जा सकती है।

    S.R. सुकुमार के मामले में, कोर्ट ने संशोधन की अनुमति दी क्योंकि यह मूल शिकायत की प्रकृति (Nature) को नहीं बदल रहा था और इसे कई कानूनी प्रक्रियाओं (Legal Proceedings) से बचने के लिए जरूरी समझा गया।

    न्यायिक पक्षपात और निष्पक्ष सुनवाई पर विचार (Consideration of Judicial Prejudice and Fair Trial)

    कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संशोधन से आरोपी के पक्ष में पूर्वाग्रह (Prejudice) नहीं होना चाहिए। S.R. सुकुमार में संशोधन की अनुमति इसलिए दी गई क्योंकि इससे शिकायत का मूल स्वभाव (Essential Character) नहीं बदला और आरोपी को सम्मन (Summon) नहीं किया गया था, जिससे निष्पक्ष सुनवाई पर असर नहीं पड़ेगा।

    S.R. सुकुमार बनाम S. सुनाद रघुराम के इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक शिकायतों में संशोधन की अनुमति के लिए CrPC में उपलब्ध न्यायिक विवेक (Judicial Discretion) को फिर से परिभाषित किया।

    इस निर्णय से संज्ञान (Cognizance) की अवधारणा को स्पष्ट किया गया और अदालत के उस अधिकार को मजबूत किया गया जिसमें वह ऐसे संशोधन की अनुमति दे सकती है जो आरोपी को नुकसान नहीं पहुंचाता और शिकायत के मूल स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाता।

    इस मामले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान किया जो आपराधिक सुनवाई में प्रक्रिया में लचीलापन (Flexibility) बनाए रखता है और शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों के अधिकारों की सुरक्षा करता है।

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