क्या जमानत शर्तें यौन अपराधों में पीड़िताओं के अधिकारों को प्रभावित करती हैं?

Himanshu Mishra

22 Nov 2024 5:13 PM IST

  • क्या जमानत शर्तें यौन अपराधों में पीड़िताओं के अधिकारों को प्रभावित करती हैं?

    सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण फैसले में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दी जाने वाली जमानत शर्तों और उनके प्रभाव पर गहराई से विचार किया। यह फैसला उन न्यायिक प्रथाओं की आलोचना करता है, जो यौन हिंसा (Sexual Violence) जैसे गंभीर अपराधों को सामान्य बनाती हैं।

    कोर्ट ने न्यायिक विवेक (Judicial Discretion), प्रक्रियात्मक सुरक्षा (Procedural Safeguards), और लैंगिक समानता (Gender Equality) को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट किया कि न्यायपालिका (Judiciary) का कर्तव्य है कि वह यौन अपराधों की पीड़िताओं (Survivors) की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करे।

    जमानत शर्तें और उनका कानूनी ढांचा (Legal Framework of Bail Conditions)

    दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Code of Criminal Procedure, 1973) की धारा 437 और 438 के तहत अदालतों को जमानत देते समय शर्तें लगाने का अधिकार है। इन शर्तों का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना और शिकायतकर्ता (Complainant) की सुरक्षा है।

    लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह विवेक सीमित होना चाहिए और ऐसी शर्तें नहीं लगाई जा सकतीं जो अपराध को सामान्य बनाती हैं या पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं।

    कोर्ट ने ऐसी शर्तों को सख्ती से खारिज कर दिया, जैसे कि आरोपी को पीड़िता के घर जाने, राखी बंधवाने या मुआवजे के रूप में धनराशि देने को कहना। इन प्रथाओं को कोर्ट ने महिलाओं की गरिमा के खिलाफ और अपराध को सामान्य बनाने वाला बताया।

    न्यायिक निर्णयों में पूर्वाग्रह (Bias) और लैंगिक रूढ़ियां (Gender Stereotyping)

    कोर्ट ने लैंगिक रूढ़ियों (Gender Stereotypes) को न्याय के लिए एक बड़ी बाधा बताया। यह रूढ़ियां महिलाओं की भूमिका, व्यवहार और विश्वसनीयता पर आधारित पूर्वधारणाओं (Preconceived Notions) को दर्शाती हैं। उदाहरण के तौर पर, शादी या सामुदायिक सेवा (Community Service) के जरिए समझौता (Compromise) को बढ़ावा देना यह संकेत देता है कि यौन अपराध मामूली अपराध हैं, जिन्हें अदालत के बाहर हल किया जा सकता है।

    इस फैसले में कोर्ट ने बताया कि कैसे न्यायालयों ने आरोपी को अनावश्यक शर्तों के साथ जमानत दी या पीड़िता के चरित्र (Character) पर अनुचित टिप्पणी की। ऐसी टिप्पणियां न केवल अपराध की गंभीरता को कम करती हैं, बल्कि पीड़िता को दोषी ठहराने की संस्कृति को भी बढ़ावा देती हैं।

    लैंगिक संवेदनशीलता पर न्यायपालिका की भूमिका (Judiciary's Role in Gender Sensitivity)

    कोर्ट ने जोर दिया कि यौन अपराधों के मामलों में न्यायिक अधिकारियों को लैंगिक संवेदनशीलता (Gender Sensitivity) अपनानी चाहिए।

    उन्होंने उन रूढ़ियों को रेखांकित किया जो न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, जैसे:

    • पीड़िता की वेशभूषा (Clothing), व्यवहार (Behavior), या पिछले संबंधों के आधार पर उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाना।

    • महिलाओं को शारीरिक या भावनात्मक रूप से कमजोर मानना।

    • यह अपेक्षा करना कि महिलाएं हिंसा का एक ही तरह से विरोध करेंगी, जैसे कि तुरंत रिपोर्ट करना या शारीरिक चोट दिखाना।

    न्यायाधीशों के प्रशिक्षण की आवश्यकता (Need for Judicial Training)

    कोर्ट ने न्यायाधीशों के लिए ऐसे प्रशिक्षण (Training) की आवश्यकता पर बल दिया जो उन्हें अपने निर्णयों में लैंगिक पूर्वाग्रह (Gender Biases) और रूढ़ियों से बचने में मदद करें।

    राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (National Judicial Academy) और राज्य न्यायिक अकादमियों (State Judicial Academies) को निर्देश दिया गया कि वे अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लैंगिक संवेदनशीलता के पाठ्यक्रम (Modules) को शामिल करें।

    ये पाठ्यक्रम निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेंगे:

    • न्यायिक भाषा (Language) और तर्क (Reasoning) में संवेदनशीलता।

    • न्याय प्रक्रिया (Judicial Process) में पीड़िताओं की गरिमा का सम्मान करना।

    • सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह (Prejudices) को पहचानना और उन्हें दूर करना।

    फैसले में दिए गए दिशा-निर्देश (Directives from the Judgment)

    सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुधार सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए:

    1. जमानत शर्तें (Bail Conditions): जमानत की शर्तें आरोपी और पीड़िता के बीच संपर्क (Contact) को प्रोत्साहित करने वाली नहीं होनी चाहिए।

    2. लैंगिक संवेदनशीलता (Gender Sensitization): सभी न्यायाधीशों, वकीलों और सरकारी वकीलों (Public Prosecutors) के लिए नियमित प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए।

    3. शिक्षा (Education): विधि विद्यालयों (Law Schools) और बार परीक्षा (Bar Examination) में लैंगिक संवेदनशीलता और यौन अपराधों के विषय को अनिवार्य बनाया जाए।

    4. भाषा और तर्क (Language and Reasoning): न्यायाधीशों को ऐसे शब्दों या टिप्पणियों से बचना चाहिए जो महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण विचार व्यक्त करते हैं।

    पूर्व के फैसले और महत्वपूर्ण टिप्पणियां (Precedents and Key Observations)

    इस फैसले में पूर्व के न्यायिक फैसलों को संदर्भित किया गया जो यौन अपराधों में पीड़िताओं की गरिमा की सुरक्षा पर जोर देते हैं।

    1. अदालत ने स्पष्ट किया कि दुष्कर्म जैसे अपराधों में समझौते का कोई स्थान नहीं है क्योंकि यह पीड़िता की गरिमा (Dignity) के खिलाफ है।

    2. न्यायाधीशों को यह ध्यान रखना चाहिए कि पीड़िता के चरित्र या उसकी जीवनशैली के आधार पर आरोपी के कृत्यों को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

    यह फैसला यौन अपराधों के मामलों में न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल न्यायिक निर्णयों में मौजूद खामियों को उजागर करता है, बल्कि न्यायपालिका के दृष्टिकोण को सुधारने का एक रोडमैप भी प्रस्तुत करता है।

    लैंगिक संवेदनशीलता को अपनाकर, रूढ़ियों को समाप्त करके और पीड़िताओं की गरिमा को मजबूत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल्यों और कानून के शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत किया है। यह फैसला याद दिलाता है कि न्याय को निष्पक्ष, संवेदनशील और सामाजिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए।

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