मंदिर परिसर में शाखा गतिविधियां, सामूहिक अभ्यास, हथियार प्रशिक्षण प्रतिबंधित: त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने केरल हाईकोर्ट को बताया
Amir Ahmad
16 Sept 2024 12:42 PM IST
केरल हाईकोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि RSS सदस्यों को नोटिस जारी करने और पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बावजूद, पथानामथिट्टा जिले के ओमल्लूर में रक्तकांडा स्वामी मंदिर में शाखा गतिविधियां जारी हैं। त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के सचिव ने देवस्वोम आयुक्त और उप समूह अधिकारी दोनों की ओर से जवाबी हलफनामा प्रस्तुत किया।
यह हलफनामा पथानामथिट्टा जिले के ओमल्लूर स्थित श्री रक्तकंडा स्वामी मंदिर के श्रद्धालुओं और आस-पास के निवासियों द्वारा दायर याचिका में दायर किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के सदस्यों (प्रतिवादी 7 से 10) द्वारा सामूहिक अभ्यास, शाखा गतिविधियों के संचालन के लिए मंदिर और मंदिर परिसर के अवैध अतिक्रमण और अनधिकृत उपयोग का आरोप लगाया गया।
हलफनामे में कहा गया कि त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने बोर्ड द्वारा प्रबंधित मंदिरों और परिसरों में सामूहिक अभ्यास और अन्य हथियार अभ्यास करने पर रोक लगाने के लिए सर्कुलर जारी किए। यह कहा गया कि बोर्ड ने सभी अधिकारियों को इन परिपत्रों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।
यह भी कहा गया कि मंदिर के उप समूह अधिकारी ने RSS के सदस्यों को नोटिस जारी किया कि मंदिर परिसर में शाखा गतिविधियां, सामूहिक अभ्यास और हथियार प्रशिक्षण प्रतिबंधित हैं। यह भी कहा गया कि मंदिर परिसर में शाखा गतिविधियां गुरु पूजा, गुरु दक्षिणा मंदिर से जुड़ी गतिविधियां नहीं हैं।
न्यायालय को अवगत कराया गया कि रक्तकंद स्वामी मंदिर में RSS सदस्यों की निरंतर शाखा गतिविधियों के कारण उप समूह अधिकारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आगे कहा गया कि पुलिस की सख्त चेतावनियों के बावजूद शाखा गतिविधियां जारी थीं।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि मंदिर सलाहकार समिति के सहयोग से मंदिर परिसर में शाखा गतिविधियां संचालित की जाती हैं। इसके अलावा, व्यासन बनाम केरल राज्य में हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि मंदिर परिसर में सामूहिक अभ्यास और हथियार चलाने की प्रथा सख्त वर्जित है।
इस मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर, 2024 को होगी।