रजत शर्मा पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाने वाला रागिनी नायक द्वारा शेयर किया गया वीडियो न तो एडिटिड था, न ही फर्जी: X ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया
Shahadat
12 July 2024 12:00 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट में पहले ट्विटर के नाम से पहचाने जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने बताया कि कांग्रेस (Congress) नेता रागिनी नायक द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया वीडियो “एडिटिड या फर्जी नहीं है।”
उक्त वीडियो में आरोप लगाया गया कि सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा ने लाइव टीवी पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया था।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कहा है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा द्वारा भी शेयर किया गया विचाराधीन वीडियो इंडिया टीवी के अपने कच्चे फुटेज के साथ-साथ रजत शर्मा द्वारा मानहानि के मुकदमे में दायर की गई अपनी फाइलिंग से मेल खाता है, इसलिए “प्रथम दृष्टया प्रामाणिक है।”
कांग्रेस नेताओं द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद मानहानि का मुकदमा दायर किया गया कि रजत शर्मा ने चुनाव परिणाम वाले दिन एक शो के दौरान ऑन एयर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।
14 जून को समन्वय पीठ ने कांग्रेस नेताओं के साथ-साथ एक्स को मध्यस्थ दिशानिर्देशों के अनुसार सात दिनों के भीतर सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया।
X ने एकल न्यायाधीश के एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश रद्द करने की मांग करते हुए अपने आवेदन में ये दलीलें दी हैं।
X ने कहा कि यह निष्कर्ष कि पोस्ट में वीडियो "संपादित" है, साक्ष्य की सराहना की आवश्यकता है और यह जांच का विषय है। इसने आगे कहा कि न्यायालय केवल शर्मा के "अस्पष्ट और निराधार दावों" के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि वीडियो "संपादित" है या इसमें "जोड़-तोड़" की गई।
X ने कहा,
"चूंकि निषेधाज्ञा आवेदन यह साबित करने में विफल रहा है कि सामग्री "दुर्भावनापूर्ण" या "स्पष्ट रूप से झूठी" है, इसलिए निषेधाज्ञा देने से सार्वजनिक बहस भी बाधित होगी और सार्वजनिक भागीदारी को दबाने के लिए मुकदमेबाजी का दुरुपयोग करने की अनुमति मिलेगी। इसलिए निषेधाज्ञा आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।"
इसके अलावा, X ने तर्क दिया कि निषेधाज्ञा आदेश ने अंतरिम राहत की आड़ में अंतिम राहत प्रदान की अंतरिम राहत के रूप में अंतिम राहत प्रदान नहीं की जा सकती।
इसने यह भी कहा कि शर्मा का निषेधाज्ञा आवेदन और निषेधाज्ञा आदेश, मानहानि के मुकदमे से जुड़े नहीं पहचाने गए तीसरे पक्ष के खिलाफ निर्देशित थे, जो कानून में अस्वीकार्य है।
X ने आगे कहा,
"निषेधाज्ञा आदेश में हटाने का निर्देश देने का तर्क यह है कि पोस्ट में वीडियो "एडिटिड" है और इसमें फर्जी "सम्मिलन" शामिल है। यह निष्कर्ष पूरी तरह से वादी के अस्पष्ट और असमर्थित दावे पर निर्भर करता है कि पोस्ट में वीडियो "एडिटिड" है। हालांकि, वादी ने अपनी दलीलों में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया कि कथित "संपादन" क्या है या पोस्ट में वीडियो कथित मूल संस्करण से कैसे भिन्न है।"
जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने मामले की सुनवाई की और आवेदन में नोटिस जारी किया।
हाल ही में, रजत शर्मा ने भी मुकदमे में आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि X और कांग्रेस नेताओं ने अंतरिम आदेश का उल्लंघन किया। पिछले सप्ताह आवेदन में नोटिस जारी किया गया।
पिछले महीने, एकल न्यायाधीश ने शर्मा के अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन को अनुमति दी थी।
अदालत ने निर्देश दिया था,
“यह निर्देश दिया जाता है कि जिन एक्स पोस्ट/ट्वीट को हटाया नहीं गया, उन्हें मध्यस्थ दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा सात दिनों के भीतर हटा दिया जाए।”
यह विवाद तब पैदा हुआ, जब कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने शर्मा पर 2024 के लोकसभा चुनावों की मतगणना के दिन राष्ट्रीय टेलीविजन पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया।
केस टाइटल: रजत शर्मा बनाम एक्स कॉर्प और अन्य।