दिल्ली हाईकोर्ट की स्थायी समिति ने 71 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने की सिफारिश की

LiveLaw News Network

30 Nov 2024 3:52 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट की स्थायी समिति ने 71 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने की सिफारिश की

    दिल्ली हाईकोर्ट की स्थायी समिति ने 71 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया है। समिति में चीफ जस्टिस मनमोहन, जस्टिस विभु बाखरू, जस्टिस यशवंत वर्मा, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा, सीनियर एडवोकेट सुधीर नंदराजोग और सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर शामिल हैं।

    वकीलों के नाम इस प्रकार हैं:

    -गौतम नारायण

    -संजीव सागर

    -सुमित वर्मा

    -अनुपम श्रीवास्तव

    -मनु शर्मा

    -पवन नारंग

    -संजय दीवान

    -सोनू भटनागर

    - राजदीपा बेहुरा

    -पूजा मेहरा सहगल

    -अपूर्व कुरुप

    -पुनीत तनेजा

    -कुणाल टंडन

    -सुमित बंसल

    -सम्राट रवीन्द्र निगम

    -अनुराग अहलूवालिया

    -तनवीर अहमद मीर

    -जीवेश नागरथ

    - अभिजात हरीश वी. शंकर

    - कादंबरी

    -संतोष त्रिपाठी

    -स्वाति सुकुमार

    - विभा महाजन सेठ

    - अशीम वाचर

    -अमित चड्ढा

    -अभिषेक मल्होत्रा

    -कीर्तिमान सिंह

    - माणिक डोगरा

    -नंदिता राव

    -वैभव राजगोपाल गग्गर

    -संदीप प्रभाकर

    -आशीष मोहन

    - दीया कपूर

    -मनीष शर्मा

    - जतन सिंह

    -सुमित पुष्करणा

    -रश्मि छाबड़ा

    -संदीप शर्मा

    - साई दीपक जे.

    -अजय अरोड़ा

    -माधव खुराना

    -मनीष कुमार झा

    -संजय शरावत

    - असीम चावला

    -सूर्यकांत सिंगला

    - मृगंगा दत्त

    -गौरव सरीन

    -प्रिया कुमार

    -अनिल सोनी

    -रवि प्रकाश

    -अरुंधति काटजू

    - बडी अनुमलसेट्टी रंगानाधन

    -अंकित जैन

    - तमाली वाड

    -जितेंद्र सेठी

    - शील त्रेहन

    -धर्मेश मिश्रा

    -उत्तम दत्त

    -ज्ञानेंद्र कुमार

    -अविनिंदर सिंह

    -प्रदीप कुमार बख्शी

    -जगदीप शर्मा

    -राजीव सक्सैना

    -प्रभजीत जौहर

    - शशांक गर्ग

    -आदित्य नारायण

    -परविंदर चौहान

    -सचित जॉली

    - आशीष जैन

    - प्रज्ञान प्रदीप शर्मा

    स्थायी समिति ने तीन उम्मीदवारों को छोड़कर वरिष्ठ पद के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया था। एडवोकेट जयंत त्रिपाठी के आवेदन का मूल्यांकन चिकित्सा कारणों से स्थगित कर दिया गया था। एडवोकेट राघव अवस्थी और एडवोकेट हुसैन जोहेब के आवेदनों का मूल्यांकन इस‌लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि समिति ने अभी तक पात्रता मानदंडों में ढील देना उचित नहीं समझा।

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