जिला उपभोक्ता आयोग,दक्षिण दिल्ली ने CarDekho को बूकिंग राशि वापस करने से इनकार क्ररने के लिए जिम्मेदार ठहराया और राशि के साथ 25,000 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया
Praveen Mishra
11 Jan 2024 4:30 PM IST
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-2 दक्षिण दिल्ली के अध्यक्ष मोनिका ए श्रीवास्तव, किरण कौशल (सदस्य) और यूके त्यागी (सदस्य) की खंडपीठ ने CarDekho.com को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए शिकायतकर्ता को बुकिंग राशि वापस नहीं करने के लिए जिम्मेदार ठहराया, CarDekho ने शिकायतकर्ता को खरीदी गई कार देने से इनकार कर दिया था। जिला आयोग ने CarDekho को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 20,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
पूरा मामला:
शिकायतकर्ता श्री राजेश शर्मा ने CarDekho.com के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक पुरानी कार बुक की। चयनित मॉडल स्विफ्ट डिजायर वीडीआई -2017 थी, और इस पुरानी कार के लिए 41,576 रुपये मूल्य परदर्शित की गई थी। 999 रुपये की बुकिंग राशि के ऑनलाइन भुगतान के बाद, शिकायतकर्ता को अपने मोबाइल फोन पर एक पुष्टिकरण संदेश मिला, जिसमें उसे अपने ग्राहक को जानें (KYC) प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा गया। बताए गए निर्देशों के अनुसार शिकायतकर्ता ने सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए। शिकायतकर्ता द्वारा इन औपचारिकताओं को पूरा करने पर, कंपनी ने कीमत में वृद्धि का हवाला देते हुए खरीदी गई कार को वितरित करने से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने CarDekho के कस्टमर केयर के साथ बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे को हल करने के कई प्रयासों के बावजूद, संतोषजनक जवाब नहीं मिला। गौर करने वाली बात है कि कारदेखो ने न केवल निर्दिष्ट कार को अपने पोर्टल से हटा दिया, बल्कि शिकायतकर्ता के खाते से संबंधित आदेश को भी हटा दिया। परेशान होकर, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, नई दिल्ली में उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।
शिकायत के जवाब में CarDekho ने तर्क दिया कि खरीदार, वेबसाइट के साथ जुड़कर, उपयोगकर्ता समझौते के नियम व शर्तों से स्पष्ट रूप से सहमत होते हैं। तथा कहा कि शिकायतकर्ता की उम्मीदें वेबसाइट की वर्गीकृत लिस्टिंग पर आधारित थीं, और कार को वितरित करने से कथित इनकार किसी भी भ्रामक प्रथाओं के बजाय गलतफहमी का परिणाम था।
आयोग की टिप्पणियां:
जिला आयोग ने वेबसाइट के नियम व शर्तों के क्लॉज 24.2 का हवाला दिया, जिसमें CarDekho की भूमिका केवल एक सुविधाप्रदाता के रूप में निर्धारित की गई थी। जिला आयोग CarDekho द्वारा दिये गए तर्क से सहमत हुआ कि उसने एक सुविधाप्रदाता के रूप में काम किया, लेकिन इस तर्क को खारिज कर दिया कि उत्पाद खरीद के लिए वेबसाइट पर आने वाले संभावित खरीदार पूरी तरह से अपने विवेक, जोखिम और जिम्मेदारी पर ऐसा करते हैं।
जिला आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता ने बुकिंग राशि के लिए 999 रुपये का भुगतान किया। इसके अलावा, व्हाट्सएप संदेशों से पता चला कि शिकायतकर्ता को CarDekho द्वारा प्रदान किए गए एक विशिष्ट लिंक पर केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का निर्देश दिया गया था। इसलिए, जिला आयोग ने माना कि यह अपनी वेबसाइट पर लेनदेन में संलग्न ग्राहकों के प्रति जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है।
नतीजतन, जिला आयोग ने कारदेखो को सेवा में कमी और लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा, जिला आयोग ने शिकायतकर्ता को मुआवजे और मुकदमे की लागत के रूप में 20,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।