आरोपी के खिलाफ एफआईआर रद्द करने के बाद कोई पीएमएलए कार्यवाही नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने IHFL और उसके कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही रद्द की
Shahadat
28 Sept 2022 11:44 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियाबुल्स हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड (IHFL) और उसके कर्मचारियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही रद्द कर दी।
जस्टिस अनीश दयाल और जस्टिस मुक्ता गुप्ता की खंडपीठ ने विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पीएमएलए के तहत अधिकारी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस धारणा पर कार्रवाई का सहारा नहीं ले सकते कि उनके द्वारा बरामद की गई संपत्ति अपराध की आय होनी चाहिए और अनुसूचित अपराध किया गया है। अनुसूचित अपराध अधिकार क्षेत्र की पुलिस में रजिस्टर्ड होना चाहिए या सक्षम फोरम में शिकायत के माध्यम से जांच लंबित होनी चाहिए। इस घटना में कि पहले से ही एक रजिस्टर्ड अनुसूचित अपराध है, लेकिन अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि में नामित व्यक्ति को अंततः सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा अनुसूचित जाति के आपराधिक मामले के निर्वहन, बरी करने या रद्द करने के आदेश के कारण दोषमुक्त कर दिया गया। यहां न केवल ऐसे व्यक्ति बल्कि उसके माध्यम से कथित अनुसूचित अपराध से जुड़ी संपत्ति के संबंध में दावा करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ भी धन शोधन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
अदालत ने कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनुसूचित अपराध को रद्द कर दिया था जिसके आधार पर ईसीआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें पीएमएलए के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।
अदालत ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश अंतिम है और एफआईआर में आरोपी या किसी अन्य व्यक्ति जो एफआईआर में आरोपी नहीं है, उसके खिलाफ कोई अन्य आरोप ऐसा मामला है, जो सक्षम क्षेत्राधिकार की उपयुक्त अदालत के लिए उचित निर्णय लेने के लिए होगा।
याचिकाकर्ताओं ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) के संबंध में कार्यवाही जारी रखने को चुनौती दी, जबकि एफआईआर के तहत दर्ज विधेय अपराध को बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से रद्द कर दिया गया।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ईसीआईआर, लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) और ईसीआईआर से निकलने वाली किसी भी अन्य परिणामी कार्यवाही के संबंध में ईडी द्वारा विभिन्न याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए समन को रद्द किया जा सकता है।
विभाग ने तर्क दिया कि एफआईआर अभी भी मौजूद है, क्योंकि इसे याचिकाकर्ताओं द्वारा केवल बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष खारिज किया गया।
विभाग ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 66 ईडी को उनके पास मौजूद जानकारी या सामग्री के आधार पर एक राय देने की अनुमति देती है कि किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। तदनुसार, आवश्यक कार्रवाई के लिए उपयुक्त अधिकारियों के साथ जानकारी साझा करें।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एक बार बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनुसूचित अपराध को रद्द कर दिया, जिसके आधार पर ईसीआईआर दर्ज किया गया, पीएमएलए के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए ईसीआईआर के कायम रहने का सवाल ही नहीं उठता।
याचिकाकर्ता ने कहा कि पीएमएलए की धारा 66 (2) के तहत यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई उल्लंघन देखा जाता है तो किसी भी स्तर पर यदि कोई तथ्य वास्तव में पाया या खोजा जाता है तो अधिकारियों को लागू कानून के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने और दायर करने की स्वतंत्रता होगी।
अदालत ने ईसीआईआर से उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि ईसीआईआर से आगे कोई कठोर कार्रवाई, तलाशी और जब्ती या सम्मन नहीं होगा।
केस टाइटल: इंडियाबुल्स हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड बनाम प्रवर्तन निदेशालय
साइटेशन: डब्ल्यू.पी.(सीआरएल) 408/2022, सीआरएल.एम.ए. 3495/2022, सीआरएल.एम.ए. 5002/2022 CRL.M.A.10739/2022, CRL.M.A.14801/2022, CRL.M.A. 17030/2022
दिनांक: 26.09.2022
याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट विक्रम ननकानी, सिद्धार्थ अग्रवाल, धीरज नायर, विश्रुति साहनी, अबिनव सेखरी, ऐशना जैन
प्रतिवादी के लिए वकील: एडवोकेट एस.वी. राजू, जोहेब हुसैन, विवेक गुरनानी, राजेंद्र सिंह, अनुराग अहलूवालिया, दानिश फ़राज़ खान
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