केरल कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी CPM नेता को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

Amir Ahmad

29 Oct 2024 12:20 PM IST

  • केरल कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी CPM नेता को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

    केरल कोर्ट ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवीन बाबू को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी CPM सदस्य और कन्नूर जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष पीपी दिव्या की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।

    थालास्सेरी के प्रिंसिपल सेशन कोर्ट जज के टी निसार अहमद ने आज जमानत याचिका खारिज की।

    पुलिस द्वारा दर्ज मामले के अनुसार ADM नवीन बाबू ने अपने विदाई समारोह के दौरान दिव्या द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने के कारण कथित तौर पर आत्महत्या कर ली।

    आरोप है कि विदाई समारोह के दौरान अपने भाषण में दिव्या ने मृतक पर ईंधन आउटलेट खोलने के संबंध में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। कन्नूर टाउन पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया था।

    दिव्या ने तर्क दिया कि कन्नूर के जिला कलेक्टर अरुण के विजयन ने उन्हें विदाई समारोह में आमंत्रित किया था। उन्होंने व्यवस्था में भ्रष्टाचार को रोकने और प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने के लिए सद्भावनापूर्वक समारोह में बात की थी।

    यह कहा गया कि उनका ADM नवीन बाबू को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई इरादा नहीं था। उन्हें उनके खिलाफ पहले भी शिकायतें मिली थीं।

    दूसरी ओर, सरकारी वकील ने तर्क दिया कि दिव्या को विदाई समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया लेकिन व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण ADM नवीन बाबू को अपमानित करने के लिए उन्होंने पहले से ही इसमें शामिल होने की योजना बनाई।

    यह भी कहा गया कि उन्होंने बिना किसी सबूत के एक ईमानदार अधिकारी को अपमानित किया। अगर उन्हें भ्रष्टाचार का कोई संदेह था तो उन्हें अधिकारियों से शिकायत करनी चाहिए थी।

    केस टाइटल: दिव्या पीपी बनाम केरल राज्य

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