'मेरी बात सुनें, वरना मैं आपको कोर्ट से बाहर निकाल दूंगा': सीजेआई ने आरजी कर मामले में ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करने वाले आवेदक को फटकार लगाई
Shahadat
17 Sept 2024 2:40 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान से आरजी कर मामले की सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करने वाले आवेदन पर नाराजगी जताई।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ, जो पश्चिम बंगाल राज्य, केंद्र और अन्य हस्तक्षेपकर्ताओं के वकीलों की दलीलों के बीच में थी, तभी एक वकील ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करने वाली याचिका को उठाने के लिए हस्तक्षेप किया।
सीजेआई ने इस पर पलटवार करते हुए कहा,
"यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, आप बार के सदस्य हैं, हम जो कहते हैं, उसके लिए हमें आपकी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। आप जो कहते हैं, उसे कानूनी अनुशासन के नियमों का पालन करना होगा। हम यहां यह देखने के लिए नहीं हैं कि आप किसी विशेष राजनीतिक पदाधिकारी के बारे में क्या महसूस करते हैं, यह हमारी चिंता का विषय नहीं है। हम विशेष रूप से डॉक्टरों की शिकायतों से निपट रहे हैं। यदि आप मुझसे यह निर्देश देने के लिए कहते हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।"
वकील ने जब बहस जारी रखी तो सीजेआई ने उन्हें चेतावनी दी कि उन्हें कोर्ट से बाहर निकालना पड़ेगा।
सीजेआई ने कहा,
"देखिए मुझे खेद है, आप कृपया मेरी बात सुनें, अन्यथा मैं आपको कोर्ट से बाहर निकाल दूंगा!"
केस टाइटल: आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या और संबंधित मुद्दों के संबंध में | एसएमडब्लू (सीआरएल) 2/2024