सुप्रीम कोर्ट ने 'पवित्र वृक्षों' की रक्षा के लिए निर्देश जारी किए, राजस्थान के पिपलांत्री गांव की हर लड़की के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की पहल की सराहना की

Shahadat

18 Dec 2024 2:07 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने पवित्र वृक्षों की रक्षा के लिए निर्देश जारी किए, राजस्थान के पिपलांत्री गांव की हर लड़की के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की पहल की सराहना की

    टीएन गोदावर्मन मामले में एक आवेदन पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज राजस्थान के पिपलांत्री गांव की हर लड़की के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की पहल की सराहना की।

    जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने गांव के "दूरदर्शी" सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल द्वारा की गई पहल की सराहना करते हुए कहा,

    "इस पहल ने न केवल गांव बल्कि आस-पास के इलाकों में भी पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया। इस अभूतपूर्व प्रयास ने महिलाओं के खिलाफ सामाजिक पूर्वाग्रहों को कम करने के प्रयासों को भी सकारात्मक गति दी है। पिपलांत्री मॉडल के कई सकारात्मक प्रभाव हुए। पर्यावरण की दृष्टि से 40 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए, जिससे भूजल स्तर लगभग 800-900 फीट ऊपर उठा है और जलवायु 3-4 डिग्री तक ठंडी हुई। इन प्रयासों ने स्थानीय जैव विविधता में सुधार किया और भूमि को मिट्टी के कटाव और रेगिस्तानीकरण से बचाया। आर्थिक रूप से देशी प्रजातियों के रोपण ने...स्थायी रोजगार पैदा किए। खासकर महिलाओं के लिए काम उपलब्ध कराया। सामाजिक रूप से इस मॉडल ने कन्या भ्रूण हत्या जैसी हानिकारक प्रथाओं को खत्म करने में मदद की है। गांव में अब उच्च महिला जनसंख्या अनुपात यानी 52% का दुर्लभ गौरव है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी लड़कियों को शिक्षा मिले। [...] योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता ने लड़कियों और उनके परिवारों को एक ऐसा समुदाय बनाने में सशक्त बनाया है जो लड़की के जन्म पर नाराजगी जताने के बजाय उसका जश्न मनाता है और खुशियां मनाता है।"

    जिस आवेदन पर फैसला सुनाया गया, वह राजस्थान में "पवित्र उपवनों" से संबंधित था। न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार, राजस्थान सरकार ने जिलावार अधिसूचनाओं के माध्यम से पवित्र उपवनों को वन के रूप में अधिसूचित करना शुरू किया, लेकिन इस प्रक्रिया में देरी हुई। न्यायालय ने राज्य के वन विभाग को प्रत्येक पवित्र उपवन की विस्तृत ऑन-ग्राउंड और सैटेलाइट मैपिंग करने का निर्देश दिया। सर्वेक्षण और अधिसूचना की प्रक्रिया सभी जिलों में पूरी करने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद उपवनों के आकार और विस्तार की परवाह किए बिना उन्हें वनों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा (जैसा कि 2005 की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है)।

    न्यायालय ने कहा,

    "राजस्थान के पवित्र उपवन जो अपार पारिस्थितिक मूल्य रखते हैं। स्थानीय संस्कृतियों में अत्यधिक पूजनीय हैं, उनके संरक्षण की रक्षा के लिए उन्हें तत्काल औपचारिक मान्यता और संरक्षण की आवश्यकता है। आवेदक ने राजस्थान में 100 पवित्र उपवनों की पहचान करते हुए एक सूची दी है। पहचान और अधिसूचना की प्रक्रिया के दौरान उचित प्राधिकारी द्वारा इस सूची पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, यह सूची सर्वसमावेशी या संपूर्ण नहीं है।"

    इसके अलावा, पवित्र उपवनों के पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यह अनुशंसा की गई कि उन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षण प्रदान किया जाए, विशेष रूप से धारा 36 (सी) (जो सामुदायिक रिजर्व की घोषणा की अनुमति देता है) के माध्यम से। "यह जैव विविधता संरक्षण और सांस्कृतिक प्रथाओं में उनकी भूमिका को मान्यता देते हुए इन क्षेत्रों की कानूनी रूप से रक्षा करेगा।"

    निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय ने पर्यावरण मंत्रालय, भारत संघ और वन विभाग, राजस्थान द्वारा 5-सदस्यीय समिति के गठन का भी निर्देश दिया।

    अधिमानतः इसका नेतृत्व राजस्थान हाईकोर्ट के रिटायर जज द्वारा किया जाएगा और इसमें शामिल होंगे:

    - एक डोमेन विशेषज्ञ, अधिमानतः मुख्य वन संरक्षक।

    - MoEFCC से एक वरिष्ठ अधिकारी।

    - राजस्थान सरकार के वन विभाग और राजस्व विभाग से एक-एक वरिष्ठ अधिकारी।

    निर्णय में निम्नलिखित सुझाव भी शामिल थे:

    (i) राजस्थान सरकार को उन पारंपरिक समुदायों की पहचान करनी चाहिए, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से पवित्र उपवनों की रक्षा की। इन क्षेत्रों को वन अधिकार अधिनियम की धारा 2(ए) के तहत सामुदायिक वन संसाधन के रूप में नामित करना चाहिए।

    (ii) पारंपरिक समुदायों ने संरक्षण के लिए मजबूत सांस्कृतिक और पारिस्थितिक प्रतिबद्धता दिखाई। संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका को औपचारिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। एफआरए की धारा 5 के अनुसार, उन्हें वन्यजीवों, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा जारी रखने के लिए ग्राम सभाओं और स्थानीय संस्थानों के साथ सशक्त बनाया जाना चाहिए। "समुदायों को पहुंच को विनियमित करने और हानिकारक गतिविधियों को रोकने का अधिकार देने से संरक्षकता की विरासत को संरक्षित किया जा सकेगा और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सतत संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।"

    (iii) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकारी स्तर पर सक्रिय उपायों की आवश्यकता है कि पिपलांत्री मॉडल जैसे विचारों को देश के अन्य हिस्सों में लागू/दोहराया जाए, जिससे सतत विकास और लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके। केंद्र और राज्य सरकारों को पिपलांत्री गांव जैसे मॉडल का समर्थन करना चाहिए, "जो दर्शाता है कि समुदाय द्वारा संचालित पहल किस तरह सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकती है।" वित्तीय सहायता प्रदान करके, सक्षम नीतियां बनाकर और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके भी ऐसा किया जा सकता है।

    (iv) MoEFCC को देश भर में पवित्र उपवनों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए व्यापक नीति बनानी चाहिए। नीति के हिस्से के रूप में मंत्रालय को पवित्र उपवनों के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के लिए एक योजना भी विकसित करनी चाहिए। सर्वेक्षण में उनके क्षेत्र, स्थान और विस्तार की पहचान की जानी चाहिए और उनकी सीमाओं को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राकृतिक विकास को समायोजित करने के लिए सीमाएं लचीली रहेंगी, जबकि कृषि गतिविधियों, मानव निवास, वनों की कटाई आदि के कारण आकार में किसी भी कमी के खिलाफ सख्त सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

    (v) MoEFCC को ऐसी नीतियां और कार्यक्रम बनाने का प्रयास करना चाहिए जो समुदायों के अधिकारों की रक्षा करें और उन्हें वन संरक्षण में शामिल करें।

    प्रस्तावित समिति के गठन के संबंध में अनुपालन पर रिपोर्ट के लिए मामला 10 जनवरी को सूचीबद्ध किया गया।

    केस टाइटल: IN RE : T.N. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 202/1995

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