मध्यस्थता अधिनियम में धारा 34(3) परिसीमा के लिए प्रारंभिक बिंदु स्वत: संज्ञान से अवार्ड में सुधार है : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
10 Jan 2023 4:10 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्वत: संज्ञान से अवार्ड में सुधार के मामले में धारा 34(3) मध्यस्थता और समझौता अधिनियम के तहत परिसीमा के लिए प्रारंभिक बिंदु वह तिथि होगी जिस पर सुधार किया गया था और पक्षकार द्वारा सही अवार्ड प्राप्त किया गया था।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि एक बार मध्यस्थता अवार्ड में संशोधन या सुधार हो जाने के बाद, यह सही अवार्ड है जिसे चुनौती दी जानी चाहिए, न कि मूल अवार्ड को।
इस मामले में मध्यस्थता का फैसला 18.04.2018 को था। इसके बाद मध्यस्थों ने दिनांक 05.05.2018 के आदेश के माध्यम से अवार्ड में सुधार किया। संशोधित फैसले को चुनौती देने वाला धारा 34 के तहत आवेदन दिनांक 03.08.2018 को दायर किया गया था। विरोधी पक्ष ने तर्क दिया कि धारा 34 के तहत एक आवेदन अवार्ड की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए था। उनके अनुसार, जैसा कि फैसला दिनांक 18.04.2018 का है और धारा 34 के तहत आवेदन 03.08.2018 को दायर किया गया है और तीन महीने से अधिक की देरी को स्पष्ट करने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा दायर देरी की माफी के लिए कोई आवेदन नहीं है, धारा 34 के तहत आवेदन खारिज किया जाना चाहिए। इस दलील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।
हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि आपत्तियां परिसीमा अवधि के भीतर दायर की गई थीं।
अदालत ने कहा कि, वेद प्रकाश मित्तल एंड संस बनाम भारत संघ (2018) SCC ऑनलाइन 3181 में, यह माना गया था कि धारा 34(3) में उल्लिखित अवधि धारा 33 आवेदन का निपटारा होने और आवेदन के दिन से शुरू होगी। उक्त सीमा के भीतर धारा 34 को समय के भीतर कहा जा सकता है, और आगे यह कि आवेदन का निपटान या तो इसे अनुमति देकर या इसे खारिज करके किया जा सकता है।
इस फैसले का जिक्र करते हुए बेंच ने कहा:
"हमारी राय में, अधिनियम की धारा 34 (3) के पीछे के उद्देश्य और लक्ष्य को देखते हुए, जो पक्षकारों को अवार्ड का अध्ययन करने, जांच करने और समझने में सक्षम बनाता है, इसके बाद, यदि पक्षकार चुनता है और सलाह दी जाती है, तो आपत्तियों का मसौदा तैयार कर और दर्ज किया जा सकता है। निर्दिष्ट समय के भीतर, अवार्ड के स्वत: सुधार के मामले में परिसीमा के लिए प्रारंभिक बिंदु, वह तिथि होगी जिस पर सुधार किया गया था और सही अवार्ड पक्ष द्वारा प्राप्त किया गया था। एक बार मध्यस्थ अवार्ड में संशोधन या सुधार किया गया है, यह संशोधित अवार्ड है जिसे चुनौती दी जानी चाहिए न कि मूल अवार्ड को। मूल अवार्ड संशोधित हुआ है, और आपत्ति दर्ज करके सही अवार्ड को चुनौती दी जानी चाहिए।"
पीठ ने कहा कि अन्यथा भी, न्यायालय के पास तीस दिनों की और अवधि के लिए देरी को माफ़ करने की शक्ति है।
"कार्यवाही लंबित होने तक किसी भी समय देरी की माफी के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है। बेशक, विवेक का प्रयोग और देरी को माफ किया जाना चाहिए या नहीं, यह एक अलग मामला है।"
केस विवरण- यूएसएस एलायंस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | 2023 लाइवलॉ (SC) 20 | एसएलपी (सी) 23676/2022 | 6 जनवरी 2023 | जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश
हेडनोट्स
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996; धारा 33(3) और 34(3) - अवार्ड के स्वत: सुधार के मामले में परिसीमा के लिए प्रारंभिक बिंदु, वह तिथि होगी जिस पर सुधार किया गया था और सही अवार्ड पक्ष द्वारा प्राप्त किया गया था - एक बार मध्यस्थ अवार्ड संशोधन या सुधार किया गया है, यह सही अवार्ड है जिसे चुनौती दी जानी है न कि मूल अवार्ड को। मूल अवार्ड संशोधित हुआ है, और आपत्ति दर्ज करके सही अवार्ड को चुनौती दी जानी चाहिए।
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996; धारा 34(3) - उद्देश्य और लक्ष्य - पक्षकारों को अवार्ड का अध्ययन करने, जांच करने और समझने में सक्षम बनाने के लिए, यदि पक्ष चुनता है और उसे सलाह दी जाती है, निर्दिष्ट समय के भीतर आपत्तियों का मसौदा तैयार कर सकता है और दर्ज कर सकता है।
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996; धारा 34(3) परंतुक - न्यायालय के पास तीस दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए विलंब को क्षमा करने की शक्ति है। - कार्यवाही के लंबित रहने तक किसी भी समय देरी की माफी के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है। बेशक, विवेक का प्रयोग और देरी को माफ किया जाना चाहिए या नहीं यह एक अलग मामला है।
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