सनातन धर्म विवाद| सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका को वैसी ही एक और याचिका के साथ टैग किया
Avanish Pathak
27 Sept 2023 1:21 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 'सनातन धर्म' के बारे में विवादास्पद टिप्पणी को लेकर तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को एक अन्य याचिका के साथ टैग कर दिया, जिस पर अदालत ने पिछले हफ्ते नोटिस जारी किया था।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ दिल्ली के वकील विनीत जिंदल द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उदयनिधि की टिप्पणियां 'हेट स्पीच' हैं और अदालत से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
आज की सुनवाई की शुरुआत में, अदालत ने स्पष्ट किया कि वह इस याचिका में नोटिस जारी नहीं करेगी, बल्कि इसे केवल दूसरी याचिका के साथ टैग करेगी। जवाब में, तमिलनाडु के अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने उदयनिधि की हालिया टिप्पणियों पर दायर जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की मात्रा पर चिंता जताई -
"ये 'प्रचार हित याचिका' की प्रकृति में जनहित याचिकाएं हैं। देश भर में विभिन्न हाईकोर्ट्स में 40 रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। यह राज्य के लिए इसे अविश्वसनीय रूप से कठिन बना देती है। अब हर कोई प्रचार के लिए जनहित याचिकाकर्ता के रूप में सामने आ रहा है। इसके बाद वे मीडिया में जाएंगे और इन्हें प्रसारित करेंगे। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है।"
एएजी तिवारी ने एक अन्य याचिका की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया, जबकि अदालत पहले ही इसी तरह की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो चुकी है।
जस्टिस बोस ने कहा, "हम नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे दूसरे नोटिस के साथ टैग कर रहे हैं। हम स्वीकृति के सवाल पर अगले दिन विचार करेंगे।"
विधि अधिकारी के आरोप पर कड़ी आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट राज किशोर चौधरी ने वर्तमान रिट याचिका को सही ठहराने की मांग की। वकील ने चिल्लाकर कहा, "राज्य द्वारा एक नरसंहार का आह्वान किया गया है।"
पृष्ठभूमि
डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन इस महीने की शुरुआत में अपनी उस टिप्पणी के लिए सवालों के घेरे में आ गए थे, जिसमें उन्होंने 'सनातन धर्म' की तुलना 'मलेरिया' और 'डेंगू' जैसी बीमारियों से की थी। उन्होंने सनातन धर्म में निहित जाति व्यवस्था और ऐतिहासिक भेदभाव के कारण इसके उन्मूलन की वकालत की थी। इससे न केवल एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया, बल्कि उदयनिधि के खिलाफ कई आपराधिक शिकायतें भी दर्ज की गईं और साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गईं।
वर्तमान याचिका में, वकील विनीत जिंदल ने कहा कि एक हिंदू और सनातन धर्म के अनुयायी के रूप में, उदयनिधि की टिप्पणियों से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। जिंदल का आरोप है कि सनातन धर्म की तुलना मच्छरों, डेंगू, कोरोना और मलेरिया से करने वाली ये टिप्पणियां हेट स्पीच हैं। जिसके बाद दिल्ली स्थित वकील ने उदयनिधि के साथ-साथ डीएमके सांसद ए राजा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है, जिन्होंने 'सनातन धर्म' के खिलाफ अपनी कथित टिप्पणी से राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया था।
वहीं सुप्रीम कोर्ट उदयनिधि और अन्य के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली एक और याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया।
केस डिटेलः विनीत जिंदल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य। | रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 443/2023