फिरौती के लिए अपहरण : 364 ए के तहत दोषसिद्धि के लिए मौत या चोट पहुंचाने का खतरा साबित करना अनिवार्य

LiveLaw News Network

29 Jun 2021 9:29 AM IST

  • फिरौती के लिए अपहरण : 364 ए के तहत दोषसिद्धि के लिए मौत या चोट पहुंचाने का खतरा साबित करना अनिवार्य

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए के तहत 'फिरौती के लिए अपहरण' के अपराध के लिए किसी व्यक्ति के अपहरण को साबित करना ही पर्याप्त नहीं है। यह भी साबित किया जाना चाहिए कि अपहृत व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने का खतरा था या अपहरणकर्ता ने अपने आचरण से एक उचित आशंका को जन्म दिया कि ऐसे व्यक्ति को मौत के घाट उतारा जा सकता है।

    न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ धारा 364 ए आईपीसी (शेख अहमद बनाम तेलंगाना राज्य) के तहत एक व्यक्ति की सजा के खिलाफ दायर आपराधिक अपील पर विचार कर रही थी।

    अपीलकर्ता, एक ऑटो-रिक्शा चालक, को ऑटो में सवार एक स्कूली लड़के का अपहरण करने और उसके पिता से 2 लाख रुपये की फिरौती मांगने के लिए दोषी ठहराया गया था।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मुद्दे

    सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया:

    I. आईपीसी की धारा 364 ए के तहत एक आरोपी की सजा हासिल करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित करने के लिए धारा 364 ए के आवश्यक तत्व क्या हैं?

    II.क्या धारा 364 ए के तहत उल्लिखित प्रत्येक सामग्री को धारा 364 ए के तहत दोषसिद्धि हासिल करने के लिए साबित करने की आवश्यकता है और किसी भी शर्त की गैर-स्थापना धारा 364 ए आईपीसी के तहत दोष सिद्धि को समाप्त कर सकती है?

    III.क्या सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने कोई निष्कर्ष दर्ज किया कि अभियोजन द्वारा धारा 364 ए के सभी तत्व साबित किए गए थे?

    IV.क्या निचली अदालतों द्वारा कोई सबूत या निष्कर्ष था कि आरोपी ने पीड़ित को मौत या चोट पहुंचाने की धमकी दी थी या उसके आचरण से क्षेत्र में आशंका पैदा हुई थी कि पीड़ित को मौत या चोट पहुंचाई जा सकती है?

    धारा 364 ए आईपीसी की सामग्री

    कोर्ट ने माना कि धारा 364ए आईपीसी के तहत अपराध साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किए जाने वाले आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं:

    (i) किसी व्यक्ति का अपहरण या अगवा करना या ऐसे अपहरण या अगवा करने के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना; तथा

    (ii) ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने की धमकी देना, या उसके आचरण से एक उचित आशंका पैदा होती है कि ऐसा व्यक्ति मौत या चोट पहुंचाई जा सकती है या;

    (iii) सरकार या किसी विदेशी राज्य या किसी सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या उससे दूर रहने या फिरौती देने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति को चोट या मृत्यु का कारण बनता है।

    कोर्ट ने कहा कि "और" शब्द का प्रयोग पहली और दूसरी स्थितियों के बीच किया जाता है। तो केवल पहली शर्त साबित करना पर्याप्त नहीं है।

    "इस प्रकार, पहली शर्त स्थापित करने के बाद, एक और शर्त पूरी करनी पड़ती है क्योंकि पहली शर्त के बाद, इस्तेमाल किया गया शब्द "और" है। इस प्रकार, पहली शर्त के अतिरिक्त या तो शर्त (ii) या (iii) को साबित करना होगा, जिसमें विफल रहने पर धारा 364 ए के तहत दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता, " न्यायमूर्ति अशोक भूषण द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है।

    कोर्ट ने कहा,

    "दूसरी शर्त भी एक शर्त है, जिसे आईपीसी की धारा 364ए को लागू करने के लिए संतुष्ट होना जरूरी है।"

    कोर्ट ने कहा कि संयोजन "और" के उपयोग का अपना आशय और उद्देश्य हैं। यह नोट किया गया कि धारा 364 ए नौ बार "या" शब्द का उपयोग करती है लेकिन पूरे खंड में केवल एक "और" होता है, जो पहली और दूसरी स्थितियों के बीच होता है।

    "इस प्रकार, धारा 364 ए के तहत एक अपराध को कवर करने के लिए, पहली शर्त की पूर्ति के अलावा, दूसरी शर्त, यानी, "और ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने की धमकी" को भी साबित करने की आवश्यकता है यदि मामला बाद में खंड "या" से जुड़े होने के तौर पर कवर नहीं किया जाता है।"

    मामले के तथ्यों पर साबित नहीं हुई दूसरी शर्त

    मामले के तथ्यों पर आते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों सत्र न्यायालय और साथ ही उच्च न्यायालय ने धारा 364 ए आईपीसी की दूसरी शर्त साबित करने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया।

    शीर्ष अदालत ने पीड़ित और उसके पिता की गवाही का हवाला दिया, जो इस आशय के थे कि अपहरण की अवधि के दौरान अपीलकर्ता ने पीड़ित को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया।

    पीड़ित के पिता ने जिरह में कहा कि उनके बेटे पर शारीरिक हमला नहीं किया गया था या उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया गया था। पीड़ित लड़के ने कहा कि उसके साथ "अच्छे तरीके से व्यवहार किया गया।"

    ऐसी परिस्थितियों में, सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि मामले में धारा 364 ए आईपीसी की दूसरी शर्त साबित नहीं हुई थी।

    इसलिए, आईपीसी की धारा 364ए के तहत दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को रद्द कर दिया गया। हालांकि, अपहरण का तथ्य साबित होने के बाद, अदालत ने दोषसिद्धि को धारा 363 आईपीसी में बदल दिया, जिसमें अधिकतम 7 साल की कैद की सजा है।

    मामले का विवरण

    केस : शेख अहमद बनाम तेलंगाना राज्य

    पीठ: जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी

    उद्धरण: LL 2021 SC 272

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