कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में वक्फ विधेयक विरोधी हिंसा के बीच भड़काऊ भाषणों पर प्रतिबंध लगाया, केंद्रीय बलों को बने रहने का निर्देश दिया

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में वक्फ विधेयक विरोधी हिंसा के बीच भड़काऊ भाषणों पर प्रतिबंध लगाया, केंद्रीय बलों को बने रहने का निर्देश दिया

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़काऊ भाषणों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है, क्योंकि क्षेत्र में नए लागू किए गए वक्फ विधेयक के विरोध में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी।

    जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने केंद्रीय बलों को हिंसा प्रभावित जिले में बने रहने का निर्देश दिया, जहां पिछले सप्ताह कई मौतें हुई हैं।

    खंडपीठ ने राज्य सरकार को हिंसा की जांच करने और अपने घरों से भागे लोगों के पुनर्वास के लिए एक टीम गठित करने का भी आदेश दिया।

    पिछली सुनवाई में, बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के बारे में बताए जाने के बाद अदालत ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया।

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

    Next Story