कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्ती घोटाले मामले में पूर्व TMC नेता अयान सिल को जमानत दी
Amir Ahmad
3 Dec 2024 11:19 AM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुख्यात कैश-फॉर-जॉब भर्ती घोटाले के सिलसिले में पूर्व TMC नेता शांतनु बनर्जी के सहयोगी अयान सिल को जमानत दी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के उच्च पदस्थ नेताओं की ED और CBI द्वारा जांच की जा रही थी।
जस्टिस शुभ्रा घोष ने सिल की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि बनर्जी सहित कई अन्य आरोपियों को भी हाईकोर्ट द्वारा जमानत दी गई। निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की कोई गुंजाइश नहीं है।
अदालत ने कहा,
"ED 182 बयानों, 20,000 से अधिक पृष्ठों वाले 210 दस्तावेजों सहित भारी मात्रा में साक्ष्यों पर भरोसा करने और अपने मामले को पुष्ट करने के लिए 167 गवाहों की जांच करने का इरादा रखता है। मामला मुख्य रूप से दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है, जो ED के पास हैं। याचिकाकर्ता के लिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मामले के गवाहों को प्रभावित करने की याचिकाकर्ता की आशंका को दूर करने के लिए उसे जमानत पर रिहा करते समय उस पर कड़ी शर्तें लगाई जा सकती हैं। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता के भागने का जोखिम नहीं है।"
अदालत ने सिल की जमानत पर कड़ी शर्तें भी लगाईं जिसमें 10 लाख रुपये का बांड और कई अन्य मानदंड शामिल हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो एजेंसी सिल की फिर से गिरफ्तारी की मांग करने के लिए स्वतंत्र होगी।
अदालत ने यह भी दोहराया कि ये टिप्पणियां वर्तमान मामले में जमानत देने के सीमित उद्देश्य के लिए थीं। इन्हें पूरे मामले की योग्यता पर टिप्पणी नहीं माना जा सकता।
टाइटल: अयान सिल बनाम प्रवर्तन निदेशालय कोलकाता जोनल ऑफिस-II