अनिल अंबानी-रिपब्लिक टीवी विवाद सुलझने की उम्मीद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आपसी समाधान पर दिया जोर

  • अनिल अंबानी-रिपब्लिक टीवी विवाद सुलझने की उम्मीद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आपसी समाधान पर दिया जोर

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार (8 मई) को उद्योगपति अनिल अंबानी और रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के बीच चल रहे मानहानि विवाद को लेकर उम्मीद जताई कि मामला आपसी सहमति से सुलझ सकता है। कोर्ट ने चैनल से यह भी कहा कि वह अंबानी द्वारा चिन्हित कथित आपत्तिजनक सामग्री पर विचार करे।

    जस्टिस आरिफ डॉक्टर की पीठ अनिल अंबानी द्वारा रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में चल रही जांचों को लेकर चैनल की रिपोर्टिंग को आपत्तिजनक बताया गया है।

    सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस विवाद को समाप्त किया जाना चाहिए। अर्नब गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने भी इस पर सहमति जताई और बताया कि अंबानी की ओर से कथित आपत्तिजनक सामग्री की सूची केवल दो दिन पहले ही साझा की गई है।

    इस पर कोर्ट ने कहा, “उन्होंने जो सामग्री दी है, उस पर विचार करें। मुझे उम्मीद है कि मामला सुलझ जाएगा।”

    अनिल अंबानी की ओर से अधिवक्ता मयूर खांडेपारकर ने कहा कि चैनल से वीडियो हटाने और रिपोर्टिंग को सीमित करने का अनुरोध किया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि चैनल आवश्यक रिपोर्टिंग करे, लेकिन “आपत्तिजनक विशेषणों” (objectionable adjectives) के इस्तेमाल से बचे।

    कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि यदि दोनों पक्ष सही भावना से आगे बढ़ें तो पूरा मुकदमा समाप्त किया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद होगी।

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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